फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Hearing in Randeep Singh Surjewala case now on 23 October what is 23 year old Sanvasini scandal

Varanasi: रणदीप सिंह सुरजेवाला मामले में अब 23 अक्टूबर को सुनवाई, क्या है 23 साल पुराना संवासिनी कांड?

Wed, 11 Oct 2023 04:34 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 11 Oct 2023 04:34 PM IST
सार

वाराणसी के मंडलायुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने के 23 साल पुराने मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के मुकदमे में सुनवाई अब 23 अक्टूबर को होगी। इस मामले में सुरजेवाला के खिलाफ पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। 
 

विज्ञापन
Hearing in Randeep Singh Surjewala case now on 23 October what is 23 year old Sanvasini scandal
वाराणसी कोर्ट में राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला (फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वाराणसी के मंडलायुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने के 23 साल पुराने मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के मुकदमे में सुनवाई अब 23 अक्टूबर को होगी। यह मामला विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अवनीश गौतम की अदालत में विचाराधीन है।  इस मामले में सुरजेवाला के खिलाफ आरोप कोर्ट में तय होना है।

विज्ञापन


बुधवार को सुरजेवाला के अधिवक्ता संजीव वर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका लंबित है जिसमें 12 अक्टूबर को बहस होनी है। ऐसे में यहां चल रही सुनवाई में तारीख देने का अनुरोध किया गया। जिस पर कोर्ट ने 23 अक्टूबर कि तिथि तय की। इस मामले में सुरजेवाला के खिलाफ पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। 

विज्ञापन

ये है पूरा प्रकरण

प्रकरण के मुताबिक 23 वर्ष पूर्व के संवासिनी प्रकरण में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में तत्कालीन युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में मंडलायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

इस मामले में सुरजेवाला के खिलाफ पूर्व में भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से स्थगित कर दिया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed