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ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में सुनवाई आज: मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर की ये मांग
Thu, 22 Sep 2022 08:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Sep 2022 08:07 AM IST
सार
ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले को सुनवाई योग्य करार दिए जाने के बाद आज यानी गुरुवार को पहली बार सुनवाई होगी। जिला जज ने इस मुकदमे को सुनवाई योग्य करार दिया था, इसके बाद अंजुमन की ओर से आवेदन भी दिया गया है। ऐसे में इन आवेदनों पर सुनवाई के बाद अदालत की ओर से आदेश दिया जा सकता है।
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Gyanvapi controversy
- फोटो : Social Media
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विस्तार
ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग खारिज होने के बाद गुरुवार को पहली बार सुनवाई होगी।
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जिला जज ने इस मुकदमे को सुनवाई योग्य करार दिया था, इसके बाद अंजुमन की ओर से आवेदन भी दिया गया है। ऐसे में इन आवेदनों पर सुनवाई के बाद अदालत की ओर से आदेश दिया जा सकता है।
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जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने 12 सितंबर 2022 को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि शृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है। साथ ही सुनवाई की तिथि गुरुवार 22 सितंबर को तय की थी। आदेश में उन्होंने कहा था कि उस दिन जितने लोगों ने पक्षकार बनने के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत आवेदन दिया था, उस पर सुनवाई होने के साथ शृंगार गौरी मामले में वाद बिंदु भी तय किया जाएगा। संबंधित पक्षकार जवाबदेही भी दाखिल करेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अंजुमन ने अदालत में आवेदन दिया और आदेश की तिथि 12 सितंबर से 8 सप्ताह बाद शृंगार गौरी मामले की सुनवाई की मांग की।
अगर अंजुमन की तरफ से रिवीजन दाखिल होती है तब उसे सुनने के बाद ही आदेश जारी किया जाए। गुरुवार को तय हो जाएगा कि शृंगार गौरी मामले की सुनवाई शुरू होगी या आठ सप्ताह बाद शुरू होगी।