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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Hearing all cases of Gyanvapi including Shringar Gauri on six July in varanasi court

Gyanvapi: श्रृंगार गौरी समेत ज्ञानवापी के सभी मामलों में छह जुलाई को सुनवाई, दाखिल हुई आपत्ति; यह है मामला

Wed, 29 May 2024 11:10 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Wed, 29 May 2024 11:10 PM IST
सार

Varanasi News: लोअर कोर्ट ने फरवरी में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी में उर्स करने, अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने की अनुमति देने संबंधी मुख्तार अहमद के वाद में तृतीय पक्षकार हिंदुओं को बनाने का आवेदन स्वीकार कर लिया था। इस आदेश के खिलाफ मुख्तार ने सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर सुनवाई होनी है।

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Hearing all cases of Gyanvapi including Shringar Gauri on six July in varanasi court
ज्ञानवापी मामला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला जज संजीव पांडेय की कोर्ट में बुधवार को शृंगार गौरी और ज्ञानवापी से जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी मामलों में सुनवाई की अगली तारीख छह जुलाई की नियत कर दी। 

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वादिनी किरण सिंह की ओर कहा गया कि जिला जज की कोर्ट ने त्रुटिवश इस वाद समेत अन्य वादों को एक साथ सुनवाई के लिए समेकित किया। जिसे जिला जज ने लोअर कोर्ट से स्थानांतरण कर अपने ही कोर्ट में सुनवाई कर रही है, जो कानूनी रूप से अधिकार नहीं। जिस वाद के रिवीजन और मूल वाद की सुनवाई में अंतर नहीं हो। उक्त मुकदमे का न्याय सही नहीं माना जा सकता है। उक्त आदेश पर पुनः सुनने की गुहार लगाई गई है। इसी पर सुनवाई हुई। 
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राखी सिंह की ओर से बंद तहखाने की सर्वे सबंधित आवेदन की मामला अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने उठाया। साथ ही लॉर्ड ज्योतिर्लिंग आदि विशेश्वर विराजमान की वाद मित्र अधिवक्ता अनुष्का तिवारी व इंदु तिवारी की तरफ से 1991 के मूल वाद के जिला जज की अदालत में स्थानांतरण की अर्जी पर भी बात हुई। अन्य मामले का भी अधिवक्ताओं ने जिक्र किया। कोर्ट ने सभी मामलों में अगली सुनवाई के लिए 6 फ़रवरी की तिथि नियत कर दी।
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ज्ञानवापी मामले में एक पक्षकार ने दाखिल की आपत्ति
ज्ञानवापी में उर्स, मजार पर चादर चढ़ाने के मामले में कुछ हिंदू पक्ष के लोगों को पक्षकार बनाने के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम की कोर्ट में सुनवाई हुई। सिर्फ एक पक्षकार ने आपत्ति दाखिल की। अन्य को आपत्ति दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

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