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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Gyanvapi Case Now hearing on October 17 on the issue of handing over Gyanvapi to Muslims

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी को मुस्लिमों को सौंपने के वाद पर अब 17 अक्टूबर को सुनवाई, कोर्ट में क्या-क्या हुआ ?

Tue, 04 Oct 2022 12:19 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Tue, 04 Oct 2022 12:19 PM IST
सार

ज्ञानवापी परिसर में नमाज व उर्स करने, पूरा परिसर मुस्लिम पक्ष को सौंपने और हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग लेकर दायर वाद पर सोमवार को द्रुतगामी सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय ने सुनवाई की। इसमें विपक्षियों को जवाब दाखिल करने के लिए 17 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

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Gyanvapi Case Now hearing on October 17 on the issue of handing over Gyanvapi to Muslims
Gyanvapi Masjid Case - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी परिसर को मुस्लिमों को सौंपने, हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध और नमाज करने की अनुमति के वाद पर सोमवार को द्रुतगामी सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय ने सुनवाई की। इसमें विपक्षियों को जवाब दाखिल करने के लिए 17 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

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मुख्तार अहमद की ओर से दायर वाद में विपक्ष की ओर से पक्षकार बनने के लिए कई आवेदन दिए गए थे। इस पर सोमवार को वादी मुख्तार अहमद की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। इस आपत्ति पर अब विपक्षियों से जवाब मांगा गया है।
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बता दें कि इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से रंजना अग्निहोत्री, रमेश उपाध्याय समेत कई को पक्षकार बनाने संबंधी ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत दिए गए आवेदन पर सुनवाई के लिए तीन अक्तूबर को सुनवाई की तिथि नियत की गई थी। वाद में ज्ञानवापी में नमाज व उर्स करने, पूरा परिसर मुस्लिम पक्ष को सौंपने और हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग की गई थी।
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महत्वपूर्ण यह कि एक नाबालिग रामेश्वर उपाध्याय ने भी हिंदू पक्षकार बनने की अर्जी दी है। अधिवक्ता रमेश उपाध्याय का कहना है कि हम शंकराचार्य के शिष्य के रूप में पक्षकार बनकर पक्ष रखेंगे। वहीं अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने अदालत में कहा कि यह हिंदू धर्मावलंबियों के हित और अहित से जुड़ा मामला है। इससे पूरा समाज प्रभावित है। ऐसे में पक्षकार बनाया जाय।

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