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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Gyanvapi Case: Hearing of abusing and threatening four women litigants postponed, next date is January 9

Gyanvapi-Shringar Gauri case: चार महिला वादियों को गालीगलौज और धमकी मामले की सुनवाई टली, अगली डेट 9 जनवरी

Sat, 07 Jan 2023 02:53 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Sat, 07 Jan 2023 02:53 PM IST
सार

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण की वादिनी  महिलाएं रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी व सीता साहू ने कोर्ट में  धारा 156 ( 3 ) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आरोप लगाया कि  श्रृंगार गौरी प्रकरण की एक वादिनी राखी सिंह के पैरोकार जितेंद्र सिंह विसेन की ओर से मुख्यमंत्री को पॉवर ऑफ अटार्नी सौंपने और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सु

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Gyanvapi Case: Hearing of abusing and threatening four women litigants postponed, next date is January 9
वाराणसी कोर्ट के बाहर वादी महिलाएं - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीजेएम  विजय विश्वकर्मा की अदालत में श्रृंगार गौरी वाद कि वादिनियों को गाली गलौज और धमकी देने के मामले में  जितेंद्र सिंह विसेन समेत दो के खिलाफ दी गई अर्जी पर शनिवार को होने वाली सुनवाई एक अधिवक्ता के निधन के कारण फिर टल गई। अब इस मामले में 9 जनवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में थाने से आख्या तलब कि है। बता दें कि दिसंबर माह में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण की वादिनी  महिलाएं रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी व सीता साहू ने कोर्ट में  धारा 156 ( 3 ) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आरोप लगाया कि  श्रृंगार गौरी प्रकरण की एक वादिनी राखी सिंह के पैरोकार जितेंद्र सिंह विसेन की ओर से मुख्यमंत्री को पॉवर ऑफ अटार्नी सौंपने और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में पहुंचने पर कई बार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया । महिलाओं व उनके पैरोकारों को गाली-गलौज तक दी जाती है।  यह भी आरोप लगाया गया कि नंदी महाराज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमे में वादमित्र सितेंद्र चौधरी से फर्जी तरीके से पॉवर ऑफ अटार्नी अपने हक में करा लिये हैं। वादी महिलाओं ने अदालत से आशंका जताई है कि इस प्रकरण में विसेन के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह दंगा भी करवा सकते हैं। यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी के खिलाफ पुलिस को भी प्रार्थनापत्र दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई तब महिलाओं ने कोर्ट से मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई।

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