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बीएचयू की पूर्व चीफ प्रॉक्टर सहित तीन के खिलाफ अग्रिम विवेचना का आदेश
Tue, 09 Nov 2021 06:36 PM IST
गीतार्जुन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Tue, 09 Nov 2021 06:36 PM IST
सार
लंका थाने में दर्ज हत्या के प्रयास और घर में घुसकर विधिविरुद्ध जमाव और आगजनी के मामले में बीएचयू की पूर्व चीफ प्रॉक्टर प्रो. रोयना सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
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royana singh
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बीएचयू के पूर्व चीफ प्रॉक्टर प्रो रायना सिंह, तत्कालीन संपदा अधिकारी लालबाबू पटेल व सुरक्षाकर्मी संसार सिंह के खिलाफ अग्रिम विवेचना का आदेश दिया है। आरोपियों के विरुद्ध लंका थाने में दर्ज हत्या के प्रयास और घर में घुसकर विधि विरुद्ध जमाव और आगजनी के मामले में लंका थाने के विवेचक द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी। जिसका विरोध वादी मुकदमा आशीष कुमार सिंह ने अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी के जरिये न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) ऋचा शर्मा की अदालत में किया।
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दलील दी कि विवेचक द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाई गई है, कहा कि वादी मुकदमा द्वारा स्वयं अपनी लाइसेंसी हथियार से खुद को घायल कर एफआईआर कराई और ट्रामा सेंटर बीएचयू में भर्ती हुआ जबकि ना तो वादी मुकदमा आशीष के पास कोई लाइसेंसी हथियार है और ना वो कभी ट्रामा सेंटर बीएचयू में भर्ती हुआ। अदालत ने फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर पुन: अग्रिम विवेचना का आदेश पारित किया।
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