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Fast track court: पड़ोसी की हत्या में दोषी को उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया, चाकू से किया था हमला

Fri, 23 Dec 2022 09:55 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Fri, 23 Dec 2022 09:55 AM IST
सार

एडीजीसी मनोज गुप्ता और वादिनी के अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा निवासी गुड़िया देवी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि वह किराये पर रहती थी। अभियुक्त सुनील भी पड़ोस में रहता था। 12 अप्रैल 2019 को उसके पति विजय खाना खाकर कमरे के सामने चारपाई पर सो रहे थे।

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Fast track court: Life sentence for murder of neighbor, imposed fine, attack with knife
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश आराधना कुशवाहा ने पड़ोसी की हत्या के दोषी सुनील को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी मनोज गुप्ता और वादिनी के अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा निवासी गुड़िया देवी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि वह किराये पर रहती थी। अभियुक्त सुनील भी पड़ोस में रहता था। 12 अप्रैल 2019 को उसके पति विजय खाना खाकर कमरे के सामने चारपाई पर सो रहे थे। पुरानी रंजिश में सुनील ने चाकू से हमला कर दिया। लहूलुहान हाल में विजय को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद सुनील को दोषी पाया और सजा सुना दी।
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