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सीएम योगी के दौरे के बाद ढहाया जाएगा दालमंडी का अवैध बेसमेंट

Wed, 31 Jan 2018 10:46 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,वाराणसी Updated Wed, 31 Jan 2018 10:46 AM IST
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Demolition of illegal basment in varanasi after cm yogi visit
नियम विरुद्ध बनाई गईं 140 दुकानें भी गिराई जाएंगी - फोटो : अमर उजाला
वाराणसी के दालमंडी में अवैध ढंग से बनाया गया बेसमेंट समेत 140 दुकानें आखिरकार ढहाई जाएंगी। वीडीए सचिव विशाल सिंह का कहना है कि 31 जनवरी को मुख्यमंत्री के दौरे के बाद अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई शुरू होगी। बेसमेंट ढहाने के खिलाफ अपील को मंडलायुक्त नितिन रमेश गोकर्ण ने खारिज कर दिया है।
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इसी के साथ बेसमेंट को लेकर तीन साल से लंबित प्रकरण में चल रही उठापठक खत्म हो गई। बेसमेंट प्रकरण में खारिज अपील की कापी सोमवार दोपहर वीडीए कार्यालय पहुंच गई। अब वीडीए 31 जनवरी को मुख्यमंत्री के दौरे के बाद उसे ढहाने की कार्रवाई करेगा। गौरतलब है 25 जनवरी को प्रकरण की सुनवाई के बाद मंडलायुक्त ने आदेश सुरक्षित कर लिया था। बेसमेंट सहित 140 दुकानें दालमंडी में हैं।
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दालमंडी जैसे सघन बाजार में नौ हजार वर्ग फीट में चोरी छिपे बेसमेंट तैयार कर लिया गया। इसका निर्माण फरवरी 2013 में शुरू हुआ था। तब वीडीए ने भवन को सील कर अगस्त 2014 में ध्वस्तीकरण का आदेश कर दिया।
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भवन स्वामी ने मंडलायुक्त के यहां अपील कर दी। तब से मामला लटका था। 25 जनवरी को सुनवाई के बाद वीडीए को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि साक्ष्य के अभाव में शमनीय नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थित में अपील में कोई बल प्रतीत नहीं होता और अपील निरस्त की जाती है। विकास प्राधिकरण अपने पूर्व पारित आदेश के क्रम में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करे।

यह है बेसमेंट प्रकरण

Demolition of illegal basment in varanasi after cm yogi visit
दालमंडी में तीन अवैध निर्माण सील, दो सुपरवाइजर सस्पेंड, - फोटो : अमर उजाला

फरवरी 2013 में भवन स्वामी ने निर्माण शुरू कराया था। तब निर्माण रोकने केलिए नोटिस भी जारी किया था। इसकी सूचना 14 फरवरी को चौक थाने पर भी दी गई थी। लेकिन रात में निर्माण होने की आशंका पर 10 जुलाई 2013 और जून 2014 को तत्कालीन एसएसपी को चोरी छिपे निर्माण पर रोेक केलिए दो बार पत्र लिखा गया था।

इसके बाद जून 2014 में भवन को सील कर दिया गया और अगस्त में ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया। इस बीच भवन स्वामी आयुक्त न्यायालय में अपील कर दी। मार्च 2015 में आयुक्त न्यायालय को वीडीए ने भवन से जुड़ी पत्रावली उपलब्ध करा दी गई।

लेकिन तब से अब तक आयुक्त न्यायालय की ओर से भवन के निर्माण स्थगनादेश पारित किए जाने और अपील का निस्तारण किए जाने संबंधी कोई फाइल वीडीए को नहीं मिल पाई है। जिसके चलते ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो पाई।
 

दो पर गिर चुकी है गाज, तीन के निलंबन की संस्तुति

Demolition of illegal basment in varanasi after cm yogi visit
आठ हजार वर्ग फीट में बेसमेंट से लेकर एक मंजिल तक हुआ था निर्माण - फोटो : अमर उजाला
दालमंडी इलाके में चोरी छिपे हो रहे निर्माण की कलई खुलने के बाद वीडीए उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने कर्मचारी वर्क सुपरवाइजर दशरथ प्रसाद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राम प्रताप शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।

वहीं दशाश्वमेध जोन के तत्कालीन अवर अभियंता अनिल कुमार सिंहल, सुरेंद्र सिंह यादव और सहायक अभियंता अरुण कुमार सक्सेना के निलंबन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को संस्तुति कर चुके हैं। इसके अलावा जोन में तैनात तत्कालीन जोनल अधिकारी और अधिशासी अभियंता राजकुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
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