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UP News: दहेज में मांगे पांच लाख, स्टेशन मास्टर समेत तीन को दो साल की सजा; पांच-पांच हजार का लगा जुर्माना
Fri, 26 Sep 2025 03:38 PM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Fri, 26 Sep 2025 03:38 PM IST
सार
Varanasi News: कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने जुर्माना नहीं दिया तो उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि, तीनों आरोपियों को जमानत भी मिल गई। वादिनी गीता सिंह ने बताया कि उनकी शादी गणेश के साथ 12 दिसंबर 2006 को हुई थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय श्रीकांत गौरव की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को विवाहिता से दहेज में पांच लाख रुपये मांगने और प्रताड़ित करने के मामले में स्टेशन मास्टर पति गणेश प्रसाद सिंह, देवर महेश सिंह और जेठानी माधुरी सिंह को दो साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने जुर्माना नहीं दिया तो उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि, तीनों आरोपियों को जमानत भी मिल गई। वादिनी गीता सिंह ने बताया कि उनकी शादी गणेश के साथ 12 दिसंबर 2006 को हुई थी। कुछ दिन बाद ससुराल के लोग दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे।
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सुसराल वालों का कहना था कि तुम्हारे बाप बैंक मैनेजर हैं, पैसा मांगो ताकि देवर की नौकरी लग सके। आए दिन गीता से दहेज के लिए पांच लाख रुपये की मांग की जाने लगी। वादिनी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। जान से मारने की धमकी भी दी गई। 25 जून 2011 को मारपीट कर घर से निकल दिया गया। पीड़िता ने लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।