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दुष्कर्म के आरोपी अतुल राय अभी नहीं ले पाएंगे शपथ, कोर्ट ने अर्जी खारिज कर कही ये बात

Wed, 03 Jul 2019 12:05 AM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Wed, 03 Jul 2019 12:05 AM IST
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court dismissed bsp mp Atul Rai plea for taking oath as Lok Sabha member
अतुल राय (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

दुष्कर्म के आरोप में जिला जेल में बंद घोसी के बसपा सांसद अतुल राय के लोकसभा सदस्य पद की शपथ लेने की अर्जी मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम आशुतोष तिवारी की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सहायक अभियोजन अधिकारी ने इसे प्रशासन से जुड़ा मामला बताया है। इसके साथ ही अदालत ने जिला जेल के अधीक्षक को नियमानुसार अतुल को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया।

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बसपा सांसद की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने 27 जून को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा गया था कि आरोपी घोसी लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुआ है और दुष्कर्म के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है।
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जेल में निरुद्ध होने के कारण वह शपथ नहीं ले सका है। ऐसे में उसे पुलिस अभिरक्षा में भेजकर शपथ ग्रहण की अनुमति प्रदान की जाए। आरोपी सांसद द्वारा जेल में जान को खतरा बताते हुए जेल में समुचित सुरक्षा प्रदान कराए जाने की भी अदालत से गुहार लगाई गई थी।

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साथ ही, खाने में जहर मिलाए जाने की आशंका जताते हुए घर का भोजन दिए जाने की अपील भी की थी। बता दें कि यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा की तहरीर पर बीती एक मई को लंका थाने में दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में अतुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

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