वाराणसी में बढ़ी कोरोना सख्ती: नाइट कर्फ्यू में बिना मेडिकल कारण के निकले तो होगी कार्रवाई, पहले की तरह ही लागू रहेंगे सभी प्रतिबंध
जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे-वैसे वाराणसी में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। ताजा स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।
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कोरोना संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए वाराणसी में रात्रि का कर्फ्यू जारी रहेगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से नौ जनवरी को जारी आदेश को अगली तारीख तक के लिए लागू कर दिया गया है। इसमें कक्षा-10 तक के बच्चों एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का घर से निकलना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
रात का कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक जारी लागू रहेगा। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में 50 फीसदी क्षमता या अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति होगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि रात 10 बजे के बाद बिना किसी मेडिकल कारण के घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
धार्मिक स्थल में पीक आवर्स में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए समयसारिणी जारी होगी। सार्वजनिक पार्क, घाट, मैदान, स्टेडियम में अपराह्न चार बजे के बाद जाना प्रतिबंधित किया गया है। इसमें नाव संचालन की अनुमति रहेगी, मगर घाट पर रुकना या गंगा पार रेती पर जाने पर रोक जारी रहेगी।
कोरोना के अलग-अलग टेस्ट के रेट तय
जिलाधिकारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कोविड-19 से संबंधित संक्रमण की जांच के लिए फीस निर्धारित की है। इसका उल्लंघन जिस किसी के द्वारा भी किया जाएगा, उसके खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत विधिक कार्रवाई होगी।
निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की जांच की दर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड-19 की जांच कराने पर दर 700/- रुपये मात्र जीएसटी सहित, निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किए गए सैंपल की दर 900/- रुपये मात्र जीएसटी सहित व यदि राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सैंपल प्रेषित कराए जाने पर दर 500/- रुपये मात्र जीएसटी सहित हैं।
इसी प्रकार निजी प्रयोगशालाओं के एंटीजन व ट्रूनॉट के परीक्षण के मूल्यों हेतु भी दरें निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार एंटीजन टेस्ट 250/- व ट्रूनॉट जांच 1250/- मात्र (घर से सैंपल कलेक्शन हेतु 200 रुपये मात्र अतिरिक्त) किया गया है। इसके अलावा निजी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सकों द्वारा रेडियो डायग्नोस्टिक केंद्रों को संदर्भित एचआर सीटी स्कैन की जांच करने की दर भी तय कर दी गई है।
स्पा, जिम, पर्यटक स्थल और म्यूजियम बंदस्पा, जिम, पर्यटक स्थल और म्यूजियम बंद
जिले भर के सभी स्पा, जिम, वाटर पार्क, पर्यटन स्थल, आर्कियोलॉजिकल स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल बंद रहेगा। ऑटो और ई-रिक्शा में चार सवारियों से ज्यादा सवारी नहीं बैठाया जाएगा। इसका सख्ती से पालन थाना स्तर से एवं यातायात पुलिस के द्वारा कराया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सहित अन्य जगहों पर लाइन लगाकर यात्रियों को प्रवेश दिया जाए। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट, होटल के रेस्टोरेन्ट, फूड ज्वाइंट्स में किसी भी दशा में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे।