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पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम: वाराणसी में पिछले साल हत्या, लूट और दुष्कर्म की घटनाएं कम, डकैती बढ़ी
Tue, 16 Jan 2024 07:29 PM IST
प्रगति चंद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: प्रगति चंद
Updated Tue, 16 Jan 2024 07:29 PM IST
सार
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से वाराणसी में पिछले साल यानी 2023 में सबसे कम आपराधिक घटनाएं कमिश्नरेट में हुईं। यहां हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसी घटनाओं में वर्ष 2021 और 2022 की तुलना में साल 2023 में कमी दर्ज की गई।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुए तीन वर्ष बीतने को आ गए। इन तीन वर्षों में पिछले साल यानी 2023 में सबसे कम आपराधिक घटनाएं कमिश्नरेट में हुईं। हत्या, लूट, दुष्कर्म, बलवा, नकबजनी और चोरी जैसी घटनाओं में वर्ष 2021 और 2022 की तुलना में साल 2023 में कमी दर्ज की गई। अपहरण और हत्या के प्रयास जैसी आपराधिक घटनाएं भी कम हुई हैं। हालांकि डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं।
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अपराध - वर्ष 2021 वर्ष 2022 वर्ष 2023
हत्या 61 52 48
लूट 66 62 46
दुष्कर्म 99 101 90
बलवा 147 151 82
अपहरण 300 266 229
नकबजनी 272 182 161
वाहन और घर में चोरी 1279 - 1245 - 830
साल भर में एक पुलिस मुठभेड़, डकैती में इजाफा
अपराध वर्ष 2021 वर्ष 2022 वर्ष 2023
पुलिस मुठभेड़ 7 6 1
डकैती 2 1 6
सड़क हादसों में मौत 239 286 306
दहेज हत्या 24 24 36
16 अपराधियों की 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क
पिछले वर्ष गैंगस्टर एक्ट के तहत 16 अपराधियों की 21 करोड़ 58 लाख 39 हजार 905 रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क की गई। आपराधिक प्रवृत्ति वाले 94 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। 153 की हिस्ट्रीशीट खोली गई है।
अधिकारी बोले
आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जमानत पर जेल से छूटे बदमाशों का सत्यापन कराया जा रहा है। जो हिस्ट्रीशीटर हैं, उनकी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। थाने के टॉप-10 अपराधियों के खिलाफ रोजाना अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश हैं। जो आदतन अपराध करते हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। - मुथा अशोक जैन, पुलिस आयुक्त
अधिकारी बोले
आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जमानत पर जेल से छूटे बदमाशों का सत्यापन कराया जा रहा है। जो हिस्ट्रीशीटर हैं, उनकी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। थाने के टॉप-10 अपराधियों के खिलाफ रोजाना अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश हैं। जो आदतन अपराध करते हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। - मुथा अशोक जैन, पुलिस आयुक्त