फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Case of lathicharge on farmers Complaint against 11 officers including one IAS and one IPS,

किसानों पर लाठीचार्ज का मामला: एक आईएएस व एक आईपीएस समेत 11 अफसरों के खिलाफ परिवाद, ये है मामला

Fri, 13 Oct 2023 09:35 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Fri, 13 Oct 2023 09:35 AM IST
सार

लाठीचार्ज में घायल मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद उर्फ छेदी पटेल ने परिवाद दर्ज कराने का आवेदन किया था। उनका आरोप था कि अपना हक मांग रहे किसानों पर 16 मई 2023 को लाठीचार्ज किया गया था।

विज्ञापन
Case of lathicharge on farmers Complaint against 11 officers including one IAS and one IPS,
अदालत - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के उपाध्यक्ष, सचिव और एडीसीपी वरुणा जोन सहित 11 अधिकारियों के खिलाफ नामजद, 550 अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ परिवाद दर्ज किया है। आरोप है कि ट्रांसपोर्टनगर के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

विज्ञापन

यह भी पढ़ें- काशी आ सकते हैं पीएम मोदी: काशी सांसद खेलकूद महोत्सव के समापन समारोह पर दे सकते हैं बड़ी सौगात, तैयारियां शुरू
विज्ञापन

अदालत ने मानवाधिकार के पहलु को प्रमुख मानते हुए ही परिवार दर्ज करने का आदेश पारित किया। अब मामले की सुनवाई दो नवंबर को होगी। चार महीने 26 दिन बाद लाठीचार्ज में घायल मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद उर्फ छेदी पटेल ने परिवाद दर्ज कराने का आवेदन किया था। उनका आरोप था कि अपना हक मांग रहे किसानों पर 16 मई 2023 को लाठीचार्ज किया गया था। आरोप था कि वीडीए उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल, सचिव सुनील वर्मा , एडीसीपी वरुणा जोन, एसीपी रोहनिया, तहसीलदार, जेई सहित कुल 11 अधिकारियों और 550 पुलिस कर्मियों ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। छेदी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण ने घायल किसानों की मेडिकल रिपोर्ट, कार्रवाई की तस्वीर, वीडियो सहित तमाम साक्ष्य अदालत में पेश किया। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण के साथ ही पंकज राय, अजय कुमार और अरविंद यादव ने बहस की और मांग रखी कि अदालत परिवाद दर्ज करके पीड़ित किसानों बयान लेकर सुनवाई करे, तभी न्याय मिल सकेगा। मामला पुलिस, प्रशासन से जुड़ा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो विवेचना निष्पक्ष नहीं होगी। यह भी तर्क दिया कि पुलिस ने ही उत्पीड़न की कार्रवाई की है, ऐसे में लीपापोती भी कर सकती है। इसी का नतीजा रहा कि अदालत ने परिवाद दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

Case of lathicharge on farmers Complaint against 11 officers including one IAS and one IPS,
किसानों ने जुलूस निकालकर जताई खुशी - फोटो : अमर उजाला

किसानों ने जुलूस निकालकर जताई खुशी

अदालत के आदेश के बाद ट्रांसपोर्टनगर के किसानों ने बैरवन करनाडाड़ी में जुलूस निकाला। किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक विनय शंकर राय मुन्ना ने इसे न्याय की जीत बताई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि किसानों के व्यापक हितों की अनदेखी की जा रही है। लाठीचार्ज के दौरान महिलाओं, किशोर और बच्चियों को भी नहीं बख्शा गया। अधिकारियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस मौके पर विजय वर्मा, उदय प्रताप पटेल, मेवा पटेल, प्रेम शाह, दिनेश तिवारी, अमलेश पटेल आदि शामिल रहे।

ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में वीडीए उपाध्यक्ष समेत 11 नामजद अधिकारियों सहित 550 अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ परिवाद (मुकदमा) दर्ज करने का आदेश बृहस्पतिवार को । साथ ही बयान के लिए दो नवम्बर 2023 की तिथि मुकर्रर की है। आदेश की जानकारी मिलने पर किसानों ने खुशी जताई और जुलूस निकाला। मुकदमा दर्ज करने के आदेश को किसानों ने न्याय की जीत बताई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed