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Varanasi: BJP नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 01 Feb 2023 10:21 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 01 Feb 2023 10:21 PM IST
सार

भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या और उनके पुत्र पर जानलेवा हमले के मामले में जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने चंदुआ छित्तूपुर निवासी आरोपी अभिषेक व गणेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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Bail applications of two accused in the murder of BJP leader Pashupatinath Singh rejected
वाराणसी कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या और उनके पुत्र पर जानलेवा हमले के मामले में जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने चंदुआ छित्तूपुर निवासी आरोपी अभिषेक व गणेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी। डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल व वादी के अधिवक्ता प्रेमप्रकाश सिंह गौतम के अनुसार 12 अक्तूबर 2022 की शाम सिगरा थाना अंतर्गत छित्तूपुरा क्षेत्र में संचालित सरकारी शराब के ठेके पर मंटू सरोज, उसका भाई राहुल और उसके गैंग के अभिषेक व गणेश समेत कई साथी आपस में उपद्रव कर रहे थे।

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स्थानीय निवासी राजकुमार सिंह ने मना किया तो सभी उसे धमकाते हुए चले गए। बाद में चारों हाथों में लोहे की रॉड और लाठी-डंडा लेकर 15-20 की संख्या में वापस आए और राजकुमार पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बीचबचाव करने पहुंचे राजकुमार के पिता पशुपतिनाथ सिंह को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में पशुपतिनाथ सिंह की मौत हो गई। पशुपतिनाथ सिंह के छोटे बेटे रुद्रेश कुमार सिंह ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।

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अपहरण और दुष्कर्म के दो दोषियों को कठोर कैद की सजा

किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) शैलेंद्र्र सिंह की अदालत ने हुकुलगंज निवासी मंगल सोनकर को दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसके साथ ही पांडेयपुर निवासी सुलाब शर्मा को दोषी पाने पर सात वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों से वसूले जाने वाले अर्थदंड में से 16 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। 

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विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार जायसवाल के मुताबिक वादी ने 15 जुलाई 2013 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी पुत्री को 13 जुलाई 2013 को पंचक्रोशी, सारनाथ निवासी मंगल सोनकर अपने दो साथियों के साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुत्री की काफी तलाश की गई लेकिन उसका कही पता नहीं चला। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त मंगल सोनकर और उसके साथी सुलाब शर्मा को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया था। मेडिकल रिपोर्ट में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।

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चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

 गायत्री नगर में रहने वाली एक महिला ने अपने चार पड़ोसियों के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मीनावती शर्मा के अनुसार, पड़ोसी अच्छेलाल मौर्या, शनि मौर्या, मोहन मौर्या और शांति देवी पुरानी रंजिश को लेकर बीते 26 जनवरी को उनके घर पर आ गए। सभी अपशब्द बोलते हुए उन्हें, बहुओं और उनके पति को मारकर घायल कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर कैंट थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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