यूपी: बाहुबली विधायक विजय मिश्र के परिवार से होगी एक करोड़ 78 लाख की वसूली, ये है मामला
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ज्ञानपुर विधायक और बाहुबली विजय मिश्र के परिवार पर कसते शिकंजे में एक और कड़ी जुड़ गई है। मिर्जापुर की मंडलायुक्त प्रीती शुक्ला ने रिकवरी आदेश की सुनवाई करते हुए पट्टाधारक, विधायक की बहू रूपा मिश्र की अपील को निरस्त कर दिया।
आयुक्त ने अपील निरस्त करने के साथ ही खनन विभाग की ओर से जारी एक करोड़ 70 लाख की रिकवरी को जमा न करने और उस पर लगे आठ लाख के ब्याज समेत एक करोड़ 78 लाख रुपये वसूलने का आदेश दिया है।
भदोही के ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र और उनके परिवार पर सरकार की ओर से लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। विधायक की बहू रूपा मिश्र पत्नी विष्णु मिश्र के नाम जनवरी 2018 में जिगना के गोगांव गांव में बालू का पांच हेक्टेयर खनन पट्टा हुआ था। खनन पट्टा पांच वर्ष के लिए हुआ था।
खान अधिकारी पंकज सिंह ने बताया कि खनन पट्टे की किस्त एडवांस जमा होती है। पांच हेक्टेयर खनन पर हर तीन माह पर 85 लाख रुपये की किस्त देनी थी। पट्टा धारक की ओर से दो किस्त का एक करोड़ 70 लाख रुपये जमा किया गया और दो किस्त देना बाकी था।
किस्त जमा न करने पर नवंबर 2018 में पट्टा निरस्त कर राजस्व वसूली का आदेश जारी किया गया था। इस पर पट्टाधारक ने मंडलायुक्त के यहां अपील की थी। आयुक्त प्रीती शुक्ला ने मामले की सुनवाई करते हुए 28 अक्तूबर को अपील निरस्त कर दी।
अपील निरस्त करने के साथ ही बकाया राजस्व वसूली करने का आदेश दिया। दो किस्त का एक करोड़ 70 लाख रुपये बकाया था। इसमें आठ लाख रुपये ब्याज मिलाकर एक करोड़ 78 लाख रुपये की रिकवरी का आदेश हुआ है। अब राजस्व विभाग की टीम वसूली करेगी।
खान अधिकारी पंकज सिंह ने बताया कि दो किस्त जमा न करने पर नवंबर 2018 में पट्टा निरस्त कर रिकवरी का आदेश हुआ था। मामले में 28 अक्तूबर 2020 को आयुक्त ने पट्टाधारक की अपील को निरस्त कर दिया। आठ लाख के ब्याज सहित एक करोड़ 78 लाख रुपये राजस्व वसूली का आदेश दिया है। अब राजस्व टीम वसूली करेगी।