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Gyanvapi Case: अखिलेश-ओवैसी प्रकरण की तीन मई को होगी सुनवाई, ज्ञानवापी पर विवादित बयान देने का है मामला
Sat, 20 Apr 2024 10:49 PM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Sat, 20 Apr 2024 10:49 PM IST
सार
ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना में गंदगी और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी प्रकरण की सुनवाई अब तीन मई को होगी।
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अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी
- फोटो : Twitter
विस्तार
अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत में शनिवार को ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना में गंदगी और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में तीन मई की तिथि नियत की है।
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प्रकरण के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दाखिल की है। कहा है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी फैलाई गई। उनका दावा है कि वह स्थान उनके अराध्य देव शिव का है।
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यह भी कहा कि शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुछ अन्य नेताओं ने गलत बयानबाजी कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
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