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वाराणसी कोर्ट में वकीलों ने वादी को घेरा, कमांडो ने छुड़ाया
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
Updated Thu, 20 Jul 2017 10:32 PM IST
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वाराणसी कचहरी में पुलिस के विशेष कमांडो
- फोटो : अमर उजाला
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वाराणसी कचहरी में गुरुवार को अजीबोगरीब घटनाक्रम देखने को मिला। सेंट्रल बार भवन में अधिवक्ता के चेंबर में बैठे एक मुकदमे के वादी को अधिवक्ताओं ने घेर कर हमले का प्रयास किया। सूचना मिलते ही कैंट पुलिस कचहरी पहुंची लेकिन वकील पीछे हटने को तैयार नहीं थे।
आखिरकार जब अन्य फोर्स के साथ पुलिस के विशेष कमांडो (क्विक रिएक्शन टीम) कचहरी परिसर पहुंचे तो वकील पीछे हटे और घेरे गए वादी को कचहरी परिसर से बाहर ले जाया गया।
चोलापुर में शराब की दुकान पर मारपीट के मामले में एक वकील के परिवार के चंदन और चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गुरुवार को न्यायालय में पेश करने के लिए लाया गया था।
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मामले का वादी धर्मपुर निवासी लल्लन यादव भी करीबी के साथ कचहरी पहुंचा था और एक अधिवक्ता के चेंबर में बैठा था। इसी दौरान लल्लन और उसके साथ मौजूद शख्स को वकीलों ने घेर लिया। सूचना पाकर कैंट इंस्पेक्टर फरीद अहमद पहुंचे लेकिन वकील पीछे हटने को तैयार नहीं थे।
इसी बीच बार के पदाधिकारी और कमांडो पहुंच गए। वकीलों का कहना था कि वादी को गंभीर चोट न होने के बावजूद उसकी तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
वकीलों ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की धाराओं को रद्द करने की मांग की। उधर, एसीजेएम प्रथम की अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
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आखिरकार जब अन्य फोर्स के साथ पुलिस के विशेष कमांडो (क्विक रिएक्शन टीम) कचहरी परिसर पहुंचे तो वकील पीछे हटे और घेरे गए वादी को कचहरी परिसर से बाहर ले जाया गया।
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चोलापुर में शराब की दुकान पर मारपीट के मामले में एक वकील के परिवार के चंदन और चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गुरुवार को न्यायालय में पेश करने के लिए लाया गया था।
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मामले का वादी धर्मपुर निवासी लल्लन यादव भी करीबी के साथ कचहरी पहुंचा था और एक अधिवक्ता के चेंबर में बैठा था। इसी दौरान लल्लन और उसके साथ मौजूद शख्स को वकीलों ने घेर लिया। सूचना पाकर कैंट इंस्पेक्टर फरीद अहमद पहुंचे लेकिन वकील पीछे हटने को तैयार नहीं थे।
इसी बीच बार के पदाधिकारी और कमांडो पहुंच गए। वकीलों का कहना था कि वादी को गंभीर चोट न होने के बावजूद उसकी तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
वकीलों ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की धाराओं को रद्द करने की मांग की। उधर, एसीजेएम प्रथम की अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।