फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   accused sentenced to 20 years of imprisonment for molesting 5 year old child in varanasi

UP Crime: पांच साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कड़ी सजा, 30 हजार रुपये लगा जुर्माना

Fri, 01 Aug 2025 10:15 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Fri, 01 Aug 2025 10:15 AM IST
सार

वाराणसी जिले में पांच साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही अदालत ने 30 हजार का जुर्माना लगाया। घटना 2021 में हुई थी। 

विज्ञापन
accused sentenced to 20 years of imprisonment for molesting 5 year old child in varanasi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

पांच साल की मासूम को बहला-फुसलाकर खेत में दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने अभियुक्त विशाल राजभर को दोषी करार दिया। अदालत ने विशाल को 20 साल की कड़ी कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार, 28 नवंबर 2021 को शाम 6 बजे मासूम अपने दादा के साथ पड़ोस में शादी में शामिल होने गई थी। पीड़िता के दादा भोजन कर रहे थे, उसी दौरान मौका देखकर अभियुक्त विशाल ने पीड़िता से कहा कि मां बुला रही है। 
विज्ञापन


इसे भी पढ़ें; आजमगढ़ में दबंगों का दुस्साहस: जमीन के विवाद में घर में घुसकर हमला; लूटपाट के बाद की आगजनी; CCTV में घटना कैद
विज्ञापन
विज्ञापन


पीड़िता को बहला-फुसलाकर वह पास के ही एक खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर गांव के एक व्यक्ति ने मासूम को घर पहुंचाया। पीड़िता की मां ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed