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Varanasi News: 65 लाख रुपये हड़पने के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत, स्टांप पर लिखी थी ये बात; जानें मामला

Thu, 26 Jun 2025 05:21 AM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Thu, 26 Jun 2025 05:21 AM IST
सार

एक करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये लेने और 65 लाख रुपये वापस कर शेष रकम हड़पने के मामले में कोर्ट से राहत मिल गई। आरोपी को बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।

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accused of embezzling 65 lakh rupees got anticipatory bail written on stamp
वाराणसी कोर्ट। - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

Varanasi News: साड़ी कारोबार में साझेदार बनाने के नाम पर एक करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये लेने और 65 लाख रुपये वापस कर शेष रकम हड़पने के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सिविल लाइंस, प्रयागराज निवासी आरोपित उमंग ग्रोवर को पुलिस की ओर से गिरफ्तार करने की दशा में एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवादी पीयूष वर्मा ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। आरोप है कि 2015 में उनका मित्र उमंग पत्नी पूजा ग्रोवर के साथ वाराणसी में एक पार्टी में आया था। बातचीत में बताया कि वह सिविल लाइंस, प्रयागराज में साड़ी की बड़ी दुकान का अधिष्ठाता है। उसे उसी एरिया में साड़ी की एक दूसरी दुकान खोलनी है। उसे कुछ आर्थिक सहायता चाहिए। 
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वह उसके साथ पार्टनर के तौर पर रहेगा और उचित मूल्य लाभांश में से देगा। पीयूष ने विश्वास कर उमंग और पूजा ग्रोवर को एक करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपये दिए। विपक्षी ने शुरू में परिवादी को दो लाख रुपये का वादे के अनुसार भुगतान किया, बाद में पैसा देने बंद कर दिया। 2018 के बाद विपक्षी से बार-बार परिवादी ने निवेदन किया कि मूलधन वापस कर दे। 

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पुलिस ने की कार्रवाई

विपक्षी ने पैसे देना दूर फोन भी उठाना बंद कर दिया। बाद में कुछ मित्रों द्वारा पंचायत कराने पर उमंग व परिवादी के बीच एक सुलहनामा हुआ। उमंग ने परिवादी को एक करोड़ सात लाख रुपये 31 जुलाई 2021 तक भुगतान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद केवल 65 लाख रुपये वापस किए। शेष रकम के बाबत 31 मार्च 2023 को को स्टांप पर लिखकर दिया कि उसके ऊपर 65 लाख रुपये बकाया है। मगर, उसके बाद पैसा नहीं लौटाया।

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