{"_id":"140-81155","slug":"Varanasi-81155-140","type":"story","status":"publish","title_hn":"पच्चीस लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पच्चीस लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा
Varanasi
Updated Mon, 19 Nov 2012 12:00 PM IST
विज्ञापन
वाराणसी। लंका पुलिस ने 25 लाख की धोखाधड़ी के मामले में फर्म मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि फर्म के मालिक ने 25 लाख रुपये देने पर पावर प्लांट लगाने के लिए नहीं दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
लंका की रहने वाली शिवानी जायसवाल ने बताया कि कानपुर की फर्म भारतीय मानक ब्यूरो के मालिक परितोष वर्मा है। उन्होंने छह माह पहले कई किस्तों में 24 लाख 91 हजार रुपये वाटर प्लांट लगवाने के लिए लिया था। उसने बैंक आफ बड़ौदा की शाखा संकटमोचन से पैसा अदा किया था। पैसा लेने के बाद फर्म मालिक सामान देने में हीलाहवाली करने लगा। तगादा करने पर फर्म मालिक ने गालियां दी और धमकी देते हुए प्लांट की मशीन देने से इनकार कर दिया। परेशान होकर इस मामले में शिवानी ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
विज्ञापन
लंका की रहने वाली शिवानी जायसवाल ने बताया कि कानपुर की फर्म भारतीय मानक ब्यूरो के मालिक परितोष वर्मा है। उन्होंने छह माह पहले कई किस्तों में 24 लाख 91 हजार रुपये वाटर प्लांट लगवाने के लिए लिया था। उसने बैंक आफ बड़ौदा की शाखा संकटमोचन से पैसा अदा किया था। पैसा लेने के बाद फर्म मालिक सामान देने में हीलाहवाली करने लगा। तगादा करने पर फर्म मालिक ने गालियां दी और धमकी देते हुए प्लांट की मशीन देने से इनकार कर दिया। परेशान होकर इस मामले में शिवानी ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
विज्ञापन