फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को तीन बार देनी होगी सार्वजनिक सूचना

आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को तीन बार देनी होगी सार्वजनिक सूचना

Mon, 11 Mar 2019 01:55 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 11 Mar 2019 01:55 AM IST
विज्ञापन
आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को तीन बार देनी होगी सार्वजनिक सूचना
वाराणसी। आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को नामांकन से मतदान के बीच तीन बार समाचार पत्रों में आपराधिक मामलों की जानकारी मतदाताओं को देनी होगी। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। वहीं, मतदान के लिए विधानसभाओं में ईवीएम का आवंटन राजनीतिक दलों की मौजूदगी में किया जाएगा। अधिकारियों के वाहन जीपीएस से लैस होंगे। साथ ही चुनाव के दौरान रैली, रोड शो और सभाओं के लिए अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है।
विज्ञापन

शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए वाराणसी के 392 मतदान केंद्रों की वेब कॉस्टिंग होगी। हेल्पलाइन नंबर 1950 को 24 घंटे के लिए सक्रिय किया गया है। इस पर आचार संहिता उल्लंघन और चुनाव से जुड़ी अन्य शिकायतें की जा सकेंगी। जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि रोड शो आदि पर विशेष निगाह रखी जाएगी। रोड शो की अनुमति में कार्ड सिस्टम लागू किया गया है। वाराणसी लोकसभा में गुलाबी रंग, चंदौली में पीला और मछली शहर में हरे रंग का कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें प्रत्याशियों को वाहनों की संख्या की छूट होगी, लेकिन प्रत्येक 10 वाहन के बाद ब्रेक देना होगा और इसके बाद 10 वाहनों का काफिला जुड़ सकेगा। स्कूली बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। नामांकन में तीन वाहनों की अनुमति होगी और 100 मीटर की दूरी पर यह रोके जाएंगे। नामांकन केंद्र पर पांच रह सकेंगे। मतदान वाले दिन प्रत्याशी के साथ तीन वाहन होगा। वाहनों पर लगने वाले झंडों के लिए आकार निर्धारित किया गया है। गठबंधन वाली पार्टी के प्रत्याशी प्रत्येक पार्टी का झंडा लगा सकते हैं। इनका खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय शिक्षण संस्थान, अस्पताल और मतदान केंद्रों से 200 मीटर की दूरी पर होेंगे। निजी भवन के उपयोग पर अनुमति लेनी जरूरी है।
विज्ञापन

वैध कागजों के साथ ले जा सकेंगे कैश
चुनाव आयोग ने व्यापारियों की सहूलियत के लिए नकद ले जाने की सीमा नहीं तय की है। इसमें प्रत्येक मामलों को अलग अलग देखा जाएगा। आयकर विभाग की टीम मजिस्ट्रेट और पुलिस के साथ सक्रिय होंगी, मगर वैध कागज प्रस्तुत करने पर उन्हें नहीं रोका जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इको फ्रेंडली सामानों के उपयोग की अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने इको फ्रेंडली सामानों के उपयोग की अपील की है। इसमें चुनाव प्रचार से लेकर अन्य जगहों पर प्लास्टिक आदि के उपयोग नहीं करने की अपील की जाएगी।

राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश जारी
राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसी भाषा के प्रयोग पर रोक होगी, जिससे दो समुदायों में वैमनस्य की संभावना हो। दूसरे राजनीतिक दलों की रैली आदि में व्यवधान नहीं करेंगे। प्रत्याशी और राजनीतिक दल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed