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राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नोटिस से खलबली
Updated Tue, 27 Feb 2018 01:28 AM IST
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जंगीगंज। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से सोमवार को जंगीगंज बाजार के 18 से अधिक मकानों और दुकान स्वामियों को नोटिस दिया गया। अचानक नोटिस मिलने पर हाईवे के किनारे के रहवासियों में खलबली मच गई। सभी को 15 दिन में अपनी व्यवस्था कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग दो पर सिक्सलेन का निर्माण का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। काशी और प्रयाग के मध्य स्थित जंगीगंज बाजार में सिक्स लेन सड़क निर्माण से कई परिवार बेघर हो जाएंगे। नेशनल हाइवे सड़क निर्माण की जद में आए मकानों को तोड़ने के लिए सोमवार को सुबह से ही हाईवे कर्मचारियों ने नगर में नोटिस चिपकाना शुरू कर दिया। एनएचआई कर्मियों के दस्तक से बाजार में खलबली की स्थिति बन गई। जिन लोगों का मकान या दुकान सिक्सलेन में जा रहा है नोटिस मिलते ही उनके चेहरों की हवाइयां उड़ने लगी। एनएचआई कर्मी बृजेंद्र शुक्ला और अनिल यादव ने नोटिस देकर लोगों को होली के बाद खाली करने का समय दिया। कहा कि अगर 15 दिन तक आप खाली नहीं करेंगे तो मशीन से हम खाली कराएंगे और तब कानूनन खाली करवाने में जो खर्च आएगा उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। व्यापारियों ने कहा कि पाई -पाई कमाई कर अपने घर परिवार को चलाते हैं। उनके सामने ही घर या दुकान टूटेगी तो वह कहीं के नहीं रहेंगे।
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राष्ट्रीय राजमार्ग दो पर सिक्सलेन का निर्माण का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। काशी और प्रयाग के मध्य स्थित जंगीगंज बाजार में सिक्स लेन सड़क निर्माण से कई परिवार बेघर हो जाएंगे। नेशनल हाइवे सड़क निर्माण की जद में आए मकानों को तोड़ने के लिए सोमवार को सुबह से ही हाईवे कर्मचारियों ने नगर में नोटिस चिपकाना शुरू कर दिया। एनएचआई कर्मियों के दस्तक से बाजार में खलबली की स्थिति बन गई। जिन लोगों का मकान या दुकान सिक्सलेन में जा रहा है नोटिस मिलते ही उनके चेहरों की हवाइयां उड़ने लगी। एनएचआई कर्मी बृजेंद्र शुक्ला और अनिल यादव ने नोटिस देकर लोगों को होली के बाद खाली करने का समय दिया। कहा कि अगर 15 दिन तक आप खाली नहीं करेंगे तो मशीन से हम खाली कराएंगे और तब कानूनन खाली करवाने में जो खर्च आएगा उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। व्यापारियों ने कहा कि पाई -पाई कमाई कर अपने घर परिवार को चलाते हैं। उनके सामने ही घर या दुकान टूटेगी तो वह कहीं के नहीं रहेंगे।
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