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जारी होने के बाद 15 दिन तक वैध होगा ई वे बिल0

Wed, 04 Apr 2018 02:24 AM IST
Updated Wed, 04 Apr 2018 02:24 AM IST
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जारी होने के बाद 15 दिन तक वैध होगा ई वे बिल0
वाराणसी। इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स उत्तर प्रदेश वाराणसी शाखा की ओर अंधरापुुल स्थित सभागार में मंगलवार को राष्ट्रीय ई वे बिल विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर डा. पीके उपाध्याय ने कहा कि जारी होने के बाद ई वे बिल की वैधता 15 दिन तक होती है। मगर, दूरी के हिसाब से उसकी वैधता तय होगी। यह 50 किलोमीटर से एक हजार किलोमीटर की दूरी के हिसाब से तय होती है। यही नहीं, ई वे बिल को सामान भेजने वाला व्यापारी या ट्रांसपोर्टर जारी होने के 24 घंटे में निरस्त भी कर सकता है। लेकिन, यदि वाणिज्यकर विभाग से वह सत्यापित हो जाएगा तो वह निरस्त नहीं हो पाएगी। जारी होने के बाद अधिकारी इसे सत्यापित कर सकेंगे कि ई वे बिल की राशि सही या नहीं। उन्होंने बताया कि ई वे बिल में किसी भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में विभाग के पास सभी आंकड़े होें और उसी आधार पर कर का निर्धारण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने निर्यातकों एवं उद्यमियों की भ्रांतियों को दूर भी किया। इसके साथ ही माल का बीजक चालान और उससे जुड़े कागजात अपने साथ रखना होगा। यदि चालान और अन्य कागजात नहीं दिखाया गया तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इस दौरान मुकुल कुमार शाह, जयप्रकाश मुंदड़ा, अहसान खान, भरत अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, राज अग्रवाल, आरके गोयल, अनिता डे, सुब्रतो पॉल, साहिल गर्ग, सौरभ शाह, राजेश श्रीवास्तव आदि थे। अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष विनय कुमार शुक्ला ने किया।
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