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हत्या के प्रयास के आरोपी ने किया समर्पण
Updated Sat, 27 Oct 2018 02:01 AM IST
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वाराणसी। भेलूपुर थाना की संकुलधारा पुलिस चौकी के समीप राजू शर्मा को गोली मारकर उसकी हत्या के प्रयास के आरोपी जैतपुरा निवासी अजय जायसवाल चोरी के एक पुराने मामले में एसीजेएम द्वितीय महेंद्र कुमार सिंह की अदालत में शनिवार को समर्पण कर जेल चला गया। अजय पर वर्ष 2016 में जैतपुरा क्षेत्र में चोरी का कैमरा खरीदने का आरोप था।
बता दें कि बुधवार की रात चौक क्षेत्र स्थित सैलून से काम कर राजू साइकिल से खोजवा किरहिया स्थित अपने घर जा रहा था। आरोप है कि संकुलधारा पुलिस चौकी के समीप बाइक सवार अजय ने उसे गोली मार दी थी। राजू के छोटे भाई की तहरीर पर भेलूपुर थाने में अजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इससे पहले ही उसने पुलिस को धता देकर समर्पण कर दिया। इंस्पेक्टर भेलूपुर के अनुसार अजय को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर वारदात में प्रयुक्त असलहा बरामद किया जाएगा।
हत्या के आरोपी की जमानत मंजूर
अपर जिला जज तृतीय प्रदीप कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के आरोपी नागपुर निवासी आसिफ उर्फ सुहैल की जमानत याचिका मंजूर कर ली। आरोपी के अधिवक्ता हरिशंकर सिंह के अनुसार चार जून 2016 को मंडुवाडीह निवासी वादी ओमप्रकाश बिंद ने अपने पुत्र प्रशांत के लापता होने की प्राथमिकी मंडुवाडीह थाने में दर्ज कराई थी। उसी दिन शाम सात बजे एक पुलिया के नीचे प्रशांत का शव क्षतविक्षत अवस्था में मिला था। इस मामले में विवेचना के दौरान आरोपी आसिफ का नाम प्रकाश में आया था।
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बता दें कि बुधवार की रात चौक क्षेत्र स्थित सैलून से काम कर राजू साइकिल से खोजवा किरहिया स्थित अपने घर जा रहा था। आरोप है कि संकुलधारा पुलिस चौकी के समीप बाइक सवार अजय ने उसे गोली मार दी थी। राजू के छोटे भाई की तहरीर पर भेलूपुर थाने में अजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इससे पहले ही उसने पुलिस को धता देकर समर्पण कर दिया। इंस्पेक्टर भेलूपुर के अनुसार अजय को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर वारदात में प्रयुक्त असलहा बरामद किया जाएगा।
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हत्या के आरोपी की जमानत मंजूर
अपर जिला जज तृतीय प्रदीप कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के आरोपी नागपुर निवासी आसिफ उर्फ सुहैल की जमानत याचिका मंजूर कर ली। आरोपी के अधिवक्ता हरिशंकर सिंह के अनुसार चार जून 2016 को मंडुवाडीह निवासी वादी ओमप्रकाश बिंद ने अपने पुत्र प्रशांत के लापता होने की प्राथमिकी मंडुवाडीह थाने में दर्ज कराई थी। उसी दिन शाम सात बजे एक पुलिया के नीचे प्रशांत का शव क्षतविक्षत अवस्था में मिला था। इस मामले में विवेचना के दौरान आरोपी आसिफ का नाम प्रकाश में आया था।
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