फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   केस का आदेश

कूट रचना कर नाम दर्ज करने के मामले में केस का आदेश

Wed, 24 Apr 2019 10:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बलिया
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बलिया Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Wed, 24 Apr 2019 10:24 AM IST
विज्ञापन
केस का आदेश
बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर सहोदरा गांव में नामांतरण के एक प्रकरण में कूट रचना कर नाम दर्ज करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश कुशवाहा की अदालत ने नायब तहसीलदार नगर जया सिंह, राजेश्वर ठाकुर समेत चार के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। 20 दिन के अंदर आख्या भी मांगी है।
विज्ञापन


गोपालपुर सहोदरा निवासी आवेदक विनोद कुमार ठाकुर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 156 (3) के तहत आवेदन दिया था। इसमें बताया था कि ग्राम विकास अधिकारी धनंजय सिंह ने 13 फरवरी को घर आकर बताया कि आपके पिता सुदामा ठाकुर के परिवार रजिस्टर की नकल व मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल किसी मुकदमे में लगाने के लिए अमृत पाली निवासी राजेश्वर ठाकुर के भाई अवधेश ठाकुर फोन कर दबाव बना रहा है।
विज्ञापन


नायब तहसीलदार के न्यायालय में जाने पर पता चला कि धीरेंद्र राय कूट रचित बैनामा तैयार कर न्यायालय में असली के रूप में प्रयोग करते हुए उसके पुश्तैनी अराजी नंबर 59 रकबा 76 डिस्मिल, अराजी नंबर 60 रकबा 18 डिस्मिल, अराजी नंबर 61 रकबा 1.20 डिस्मिल का गलत तरीके से आदेश करा लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश कुशवाहा की अदालत ने नायब तहसीलदार नगर, राजेश्वर ठाकुर व अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। हालांकि इस प्रकरण में पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। नायब तहसीलदार जया सिंह ने बताया कि इस तरह के किसी मुकदमे के बारे में जानकारी नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed