{"_id":"5aa1930d4f1c1bb1758b45ff","slug":"171520538381-varanasi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"40 लाख की धोखाधड़ी में मुकदमा का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
40 लाख की धोखाधड़ी में मुकदमा का आदेश
Updated Fri, 09 Mar 2018 01:16 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भदोही पुलिस को कालीन निर्यातक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले की जांच कर साक्ष्य एकत्र करने को कहा है।
भदोही के पश्चिम स्टेशन रोड निवासी वादी मो. फैज खान ने अपने अधिवक्ता पंकज तिवारी के माध्यम से आरोप लगाया था कि उसी के मोहल्ले के कालीन निर्यातक मो. अब्दुल्ला और मो. फराज के साथ उसने मोहम्मदी ओरियंटल रग्स नामक कंपनी बनाई थी। कंपनी की ओर से माल तैयार कर अमेरिका की कंपनी ग्लोर कलेक्शन डिजाइन भेजना तय हुआ था। इसी बीच सहयोगी मो. अब्दुल्ला ने धोखे से अमेरिकी कंपनी से ओरियंटल रग्स नामक कंपनी के खाते में 60 हजार डालर का भुगतान करा लिया। यह कंपनी उनके नाम के नाम है। इस मामले में पुलिस और अदालत में शिकायत की गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कमलकांत की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
भदोही के पश्चिम स्टेशन रोड निवासी वादी मो. फैज खान ने अपने अधिवक्ता पंकज तिवारी के माध्यम से आरोप लगाया था कि उसी के मोहल्ले के कालीन निर्यातक मो. अब्दुल्ला और मो. फराज के साथ उसने मोहम्मदी ओरियंटल रग्स नामक कंपनी बनाई थी। कंपनी की ओर से माल तैयार कर अमेरिका की कंपनी ग्लोर कलेक्शन डिजाइन भेजना तय हुआ था। इसी बीच सहयोगी मो. अब्दुल्ला ने धोखे से अमेरिकी कंपनी से ओरियंटल रग्स नामक कंपनी के खाते में 60 हजार डालर का भुगतान करा लिया। यह कंपनी उनके नाम के नाम है। इस मामले में पुलिस और अदालत में शिकायत की गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कमलकांत की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
विज्ञापन