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उप निबंधक सहित नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा
Updated Sat, 03 Feb 2018 01:12 AM IST
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ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार को फर्जी बैनामा कराने और धोखाधड़ी के मामले में औराई थाने में उप निबंधक औराई प्रभा मिश्रा सहित नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक ही जमीन को गलत चौहद्दी दिखाकर दो बार बैनामा कर दिया गया था।
खमरिया निवासी याहिया ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 17 जून 2016 को कछवां क्षेत्र के कटका निवासी विजयशंकर शर्मा पुत्र दुर्गा प्रसाद से जमीन बैनामा करवाया था। उक्त जमीन पर हमने अपने हिस्से वाली जमीन की बाउंड्री भी करवाई। 24 अगस्त 2017 को विजय कुमार शर्मा ने मुझे धोखा देने की नीयत से गलत चौहद्दी देकर बिना नजरी-नक्शा संलग्र कराए दूसरा बैनामा करा लिया। सब रजिस्ट्रार औराई से मिलीभगत कर उक्त बैनामे को रजिस्टर्ड करा दिया गया। मुख्य न्यायिक दडाधिकारी संजीव सिंह की अदालत ने उपनिबंधक औराई प्रभा मिश्र, प्रभारी उपनिबंधक दिनेश सोनकर, विजय कुमार शर्मा, शकुंतला देवी, सीमा देवी, मोनिका देवी, आशीष मिश्रा, जैनेंद्र कुमार और ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश दिया। इसके तहत थाना औराई में सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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खमरिया निवासी याहिया ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 17 जून 2016 को कछवां क्षेत्र के कटका निवासी विजयशंकर शर्मा पुत्र दुर्गा प्रसाद से जमीन बैनामा करवाया था। उक्त जमीन पर हमने अपने हिस्से वाली जमीन की बाउंड्री भी करवाई। 24 अगस्त 2017 को विजय कुमार शर्मा ने मुझे धोखा देने की नीयत से गलत चौहद्दी देकर बिना नजरी-नक्शा संलग्र कराए दूसरा बैनामा करा लिया। सब रजिस्ट्रार औराई से मिलीभगत कर उक्त बैनामे को रजिस्टर्ड करा दिया गया। मुख्य न्यायिक दडाधिकारी संजीव सिंह की अदालत ने उपनिबंधक औराई प्रभा मिश्र, प्रभारी उपनिबंधक दिनेश सोनकर, विजय कुमार शर्मा, शकुंतला देवी, सीमा देवी, मोनिका देवी, आशीष मिश्रा, जैनेंद्र कुमार और ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश दिया। इसके तहत थाना औराई में सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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