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छात्रसंघ अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट

Wed, 07 Jun 2017 01:15 AM IST
Updated Wed, 07 Jun 2017 01:15 AM IST
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छात्रसंघ अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट

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ज्ञानपुर। फर्जी अभिलेखों के जरिए महाविद्यालय में प्रवेश लेने का आरोप झेल रहे छात्रसंघ अध्यक्ष किशन शुक्ला के खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। कोतवाली ज्ञानपुर में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए एसीजेएम प्रथम की अदालत ने छात्रसंघ अध्यक्ष के खिलाफ सीधे गैर जमानती वारंट जारी किया है। हाजिर न होने पर पुलिस प्रशासन धारा 82 और 83 के तहत अदालत से अनुमति लेकर कुर्की कार्रवाई तक कर सकती है।

छात्रसंघ अध्यक्ष के खिलाफ अदालत के निर्देश पर कोतवाली में धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज है। सरपतहां गांव निवासी किशन शुक्ला चालू शैक्षिक सत्र में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से छात्रसंघ अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। छात्रसंघ चुनाव के समय ही विरोधी गुटों ने कॉलेज प्रशासन पर मिलीभगत कर फर्जी अभिलेखों के जरिए प्रवेश लेने का आरोप लगाया था। किशन पर फर्जी अभिलेख लगाने का आरोप है। विरोधी गुट ने रिकार्ड जुटाने का दावा किया था। जिलाधिकारी और प्राचार्य को दी गई शिकायत पर कार्रवाई न होने पर कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर पुलिस को विवेचना का आदेश दिया था। अदालत के आदेश कई महीनों से इस केस की विवेचना जारी है। इस मामले की विवेचना कर रहे उप निरीक्षक इनामुल हक खां ने बताया कि कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। हाजिर या गिरफ्तार न होने पर धारा 82 और 83 की कार्रवाई के लिए अदालत से अनुमति ली जाएगी।
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