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खाद्यान्न उठान वितरण का रोस्टर निर्धारित
Updated Sun, 16 Jul 2017 10:46 PM IST
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बलिया। जिलाधिकारी सुरेन्द्र विक्रम ने रराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न उठान और वितरण का रोस्टर निर्धारित किया है। उन्होंने राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए एसडीएम व डीएसओ को लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। बताया है कि रोस्टर के अनुसार आवंटित खाद्यान्न का ब्लॉकवार आवंटन जिला पूर्ति अधिकारी महीने की तीन तारीख तक अवश्य जारी कर देंगे। उठान करने वाली संस्था आठ तारीख तक भारतीय खाद्य निगम में धनराशि जमा कर देगी तथा निगम द्वारा 10 तारीख तक उठानकर्ता संस्था के पक्ष में रिलीज आर्डर भी जारी कर दिया जाएगा। इस रोस्टर के अनुपालन की जिम्मेदारी खाद्य विपणन अधिकारी को दी गयी है।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि खाद्यान्न का उठान 11 तारीख से चालू कर दिया जाए। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया है कि कोटेदार द्वारा सम्बंधित ब्लॉक गोदामों से प्राप्त करने के लिए आवंटन माह के पूर्ववर्ती महीने की पहली तारीख से 20 तारीख तक खाद्यान्न का मूल्य विभाग में जमा कराना सुनिश्चित कराएं। पूर्ववर्ती माह के ही 21 तारीख से 30 तारीख तक विपणन शाखा के गोदामों से कोटेदार द्वारा सभी सामग्रियों का उठान एक साथ हो।
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जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि खाद्यान्न का उठान 11 तारीख से चालू कर दिया जाए। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया है कि कोटेदार द्वारा सम्बंधित ब्लॉक गोदामों से प्राप्त करने के लिए आवंटन माह के पूर्ववर्ती महीने की पहली तारीख से 20 तारीख तक खाद्यान्न का मूल्य विभाग में जमा कराना सुनिश्चित कराएं। पूर्ववर्ती माह के ही 21 तारीख से 30 तारीख तक विपणन शाखा के गोदामों से कोटेदार द्वारा सभी सामग्रियों का उठान एक साथ हो।
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