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अवैध वसूली, राशन वितरण में गड़बड़ी पर कोटा निलंबित
Updated Thu, 03 May 2018 12:25 AM IST
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ज्ञानपुर। राशन वितरण में गड़बड़ी और उपभोक्ताओं से अवैध वसूली करने पर औराई ब्लॉक के फौदीपुर गांव के कोटे को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दुकान से जुड़े उपभोक्ताओं का को गांव के दूसरे कोटे से संबद्ध कर दिया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी ने बुधवार को यह कार्रवाई की।
औराई ब्लॉक के फौदीपुर गांव में कोटे की दो दुकानों से ग्रामीणों को राशन का वितरण किया जाता है। एक दुकान फूलगेन सिंह और दूसरी दुकान राजमोहन यादव संचालित करते हैं। गत 11 अप्रैल को फौदीपुर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर फूलगेन सिंह की दुकान से कम राशन मिलने और अधिक कीमत वसूलने के साथ ही दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। इस पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच का निर्देश दिया था। जिलापूर्ति अधिकारी संजय पांडेय ने दुकान की जांच की। गत दिनों गांव में पहुंचकर उन्होंने उपभोक्ताओं का बयान दर्ज किया। इस दौरान बड़ी संख्या में गांव की महिलाओं और पुरुषों ने बताया कि कोटे से समुचित ढंग से राशन नहीं मिलता। इस पर डीएसओ ने कोटेदार के रवैये को उत्तर प्रदेश वस्तु वितरण आदेश और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आदेश की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए फूलगेन सिंह की दुकान का लाइसेंस बुधवार को निलंबित कर दिया। इस दुकान के उपभोक्ताओं को गांव की दूसरी दुकान से संबद्ध कर दिया। साथ ही कोटेदार को विगत तीन महीने के स्टॉक और वितरण रजिस्टर के साथ स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कोटेदार का जवाब संतोषजनक न मिलने पर दुकान निरस्त कर दी जाएगी।
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औराई ब्लॉक के फौदीपुर गांव में कोटे की दो दुकानों से ग्रामीणों को राशन का वितरण किया जाता है। एक दुकान फूलगेन सिंह और दूसरी दुकान राजमोहन यादव संचालित करते हैं। गत 11 अप्रैल को फौदीपुर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर फूलगेन सिंह की दुकान से कम राशन मिलने और अधिक कीमत वसूलने के साथ ही दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। इस पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच का निर्देश दिया था। जिलापूर्ति अधिकारी संजय पांडेय ने दुकान की जांच की। गत दिनों गांव में पहुंचकर उन्होंने उपभोक्ताओं का बयान दर्ज किया। इस दौरान बड़ी संख्या में गांव की महिलाओं और पुरुषों ने बताया कि कोटे से समुचित ढंग से राशन नहीं मिलता। इस पर डीएसओ ने कोटेदार के रवैये को उत्तर प्रदेश वस्तु वितरण आदेश और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आदेश की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए फूलगेन सिंह की दुकान का लाइसेंस बुधवार को निलंबित कर दिया। इस दुकान के उपभोक्ताओं को गांव की दूसरी दुकान से संबद्ध कर दिया। साथ ही कोटेदार को विगत तीन महीने के स्टॉक और वितरण रजिस्टर के साथ स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कोटेदार का जवाब संतोषजनक न मिलने पर दुकान निरस्त कर दी जाएगी।
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