{"_id":"69d5554edfaf1c0058074687","slug":"unnao-news-unnao-news-c-221-1-sknp1055-148223-2026-04-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Unnao News: 16 साल पुरानी लूट में जेल में बिताई अवधि की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Unnao News: 16 साल पुरानी लूट में जेल में बिताई अवधि की सजा
विज्ञापन
उन्नाव। न्यायालय ने 16 साल पुरानी लूट की घटना में दोषी रमेश सिंह माधो को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश निधि यादव ने उसे पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।
सदर कोतवाली पुलिस ने 31 दिसंबर 2010 को रमेश सिंह माधो पर लूट की रिपोर्ट दर्ज की थी। वह माखी थानाक्षेत्र के कोटरा का निवासी है और उसे जेल भेजा गया था। तत्कालीन उपनिरीक्षक कमलेश प्रसाद यादव ने मामले की विवेचना की। उन्होंने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर 12 सितंबर 2017 को आरोपपत्र दाखिल किया। यह मुकदमा नौ साल से एसीजेएम चतुर्थ न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को इसकी अंतिम सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।
इनसेट...
तस्कर का तीन माह की सजा
उन्नाव। न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने मादक पदार्थ मामले में मोहित सिंह चौहान को दोषी करार दिया है। उन्हें तीन माह के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने 10 जून 2020 को फैजपुर सड़रा निवासी मोहित सिंह चौहान को पकड़ा था। उसके पास से 2.100 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत जेल भेजा था। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक राजकुमार सरोज ने पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा किए थे। उन्होंने 24 जून 2020 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मंगलवार को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश ने मोहित को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सदर कोतवाली पुलिस ने 31 दिसंबर 2010 को रमेश सिंह माधो पर लूट की रिपोर्ट दर्ज की थी। वह माखी थानाक्षेत्र के कोटरा का निवासी है और उसे जेल भेजा गया था। तत्कालीन उपनिरीक्षक कमलेश प्रसाद यादव ने मामले की विवेचना की। उन्होंने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर 12 सितंबर 2017 को आरोपपत्र दाखिल किया। यह मुकदमा नौ साल से एसीजेएम चतुर्थ न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को इसकी अंतिम सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।
विज्ञापन
इनसेट...
तस्कर का तीन माह की सजा
उन्नाव। न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने मादक पदार्थ मामले में मोहित सिंह चौहान को दोषी करार दिया है। उन्हें तीन माह के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने 10 जून 2020 को फैजपुर सड़रा निवासी मोहित सिंह चौहान को पकड़ा था। उसके पास से 2.100 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत जेल भेजा था। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक राजकुमार सरोज ने पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा किए थे। उन्होंने 24 जून 2020 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मंगलवार को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश ने मोहित को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।
विज्ञापन