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Unnao News: घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ में तीन सगे भाई दोषी
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उन्नाव। घर में घुसकर महिला से मारपीट और छेड़छाड़ करने वाले तीन सगे भाइयों को न्यायालय ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। सभी पर चार-चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
गंगाघाट कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी एक महिला ने 23 सितंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाले राघवेंद्र सिंह उर्फ टिक्कल, रूपेंद्र सिंह उर्फ कल्लू, धमेंद्र उर्फ झम्मन, वीरेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, पप्पू सिंह, लल्लन व कुछ अन्य लोगों ने घर में घुस आए और तोड़फोड़ करते हुए माता, पिता को पीटा और विरोध करने पर सभी ने उसके (शिकायतकर्ता) साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने आठ नवंबर 2021 को सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला जज सप्तम न्यायालय में विचाराधीन था।
शनिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने राघवेंद्र सिंह उसके भाई रूपेंद्र सिंह और धर्मेंद्र सिंह का दोष साबित होने पर तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई। जबकि वीरेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, पप्पू सिंह और लल्लन का दोष साबित न होने पर दोषमुक्त करार दिया।
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गंगाघाट कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी एक महिला ने 23 सितंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाले राघवेंद्र सिंह उर्फ टिक्कल, रूपेंद्र सिंह उर्फ कल्लू, धमेंद्र उर्फ झम्मन, वीरेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, पप्पू सिंह, लल्लन व कुछ अन्य लोगों ने घर में घुस आए और तोड़फोड़ करते हुए माता, पिता को पीटा और विरोध करने पर सभी ने उसके (शिकायतकर्ता) साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने आठ नवंबर 2021 को सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला जज सप्तम न्यायालय में विचाराधीन था।
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शनिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने राघवेंद्र सिंह उसके भाई रूपेंद्र सिंह और धर्मेंद्र सिंह का दोष साबित होने पर तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई। जबकि वीरेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, पप्पू सिंह और लल्लन का दोष साबित न होने पर दोषमुक्त करार दिया।
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