{"_id":"681e581ffaeb8935350882c8","slug":"three-years-imprisonment-to-the-person-who-molested-two-minor-sisters-unnao-news-c-221-1-sknp1055-130798-2025-05-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Unnao News: नाबालिग दो बहनों से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Unnao News: नाबालिग दो बहनों से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा
विज्ञापन
उन्नाव। नाबालिग दो सगी बहनों से छेड़छाड़ करने के आरोपी को कोर्ट ने तीन साल का कारावास सुनाया है। दोषी पर 32 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
दही थानाक्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि पांच मई 2018 की शाम करीब चार बजे उसकी बहनें घर में अकेली थीं। राजेपुर गांव निवासी अनिल घर में घुस गया और दोनों बहनों से छेड़छाड़ करने लगा। बहनों के विरोध करने व शोर मचाने पर पड़ोसियों को आता देख वह भाग निकला था। शाम को वह घर लौट रहा था तो अनिल रास्ते में मिल गया था और मारपीट की थी।
आरोपी ने उसे धमकी भी दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अनिल के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे के विवेचक ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। करीब छह सालों से मामला विशेष पॉक्सो न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
दही थानाक्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि पांच मई 2018 की शाम करीब चार बजे उसकी बहनें घर में अकेली थीं। राजेपुर गांव निवासी अनिल घर में घुस गया और दोनों बहनों से छेड़छाड़ करने लगा। बहनों के विरोध करने व शोर मचाने पर पड़ोसियों को आता देख वह भाग निकला था। शाम को वह घर लौट रहा था तो अनिल रास्ते में मिल गया था और मारपीट की थी।
आरोपी ने उसे धमकी भी दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अनिल के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे के विवेचक ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। करीब छह सालों से मामला विशेष पॉक्सो न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन