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Unnao News: आर्म्स एक्ट में दोषी को तीन साल की सजा

Sat, 12 Jul 2025 12:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव Updated Sat, 12 Jul 2025 12:39 AM IST
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Three years imprisonment to the accused under Arms Act
उन्नाव। अपर सत्र न्यायालय सप्तम ने अवैध शस्त्र के साथ पकड़े गए दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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फतेहपुर चौरासी थाना पुलिस ने सात जुलाई 2021 को थानाक्षेत्र के पिपरिया गांव निवासी शेर सिंह उर्फ पिंटू को अवैध बंदूक के साथ पकड़ा था। पुलिस ने दोषी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में कार्रवाई की और जेल भेजा था। तत्कालीन उपनिरीक्षक विनय सिंह ने 25 अगस्त 2021 को उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर सत्र न्यायालय सप्तम में विचाराधीन मुकदमे की शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने शेर सिंह को तीन साल कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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