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ओटीएस का लें लाभ, ब्याज होगा माफ

Mon, 01 Mar 2021 09:58 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 01 Mar 2021 09:58 PM IST
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Take advantage of OTS, interest will be waived
उन्नाव। बिजली विभाग ने घरेलू और ट्यूबवेल कनेक्शन धारकों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दी है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को ब्याज (सरचार्ज) की शत प्रतिशत छूट मिलेगी। बकाएदार उपभोक्ता पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
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बिजली बिल जमा न कर पाने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को पावर कारपोरेशन ने एक मार्च को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है। इसमें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू और ट्यूबवेल कनेक्शन धारकों को बकाए बिल में 31 जनवरी 2021 तक ब्याज माफी का लाभ दिया जा रहा है।
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अधिशाषी अभियंता प्रथम एससी शर्मा ने बताया कि जो उपभोक्ता योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वह 15 मार्च तक पंजीकरण करा सकते हैं। विभाग के डिवीजन और सबडिवीजन कार्यालय के अलावा सहज जन सेवा केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है। पंजीकरण से पहले उपभोक्ताओं को बिल की जानकारी दी जाएगी। कनेक्शन धारक बिल का 30 फीसदी धनराशि जमा करके पंजीकरण कराएंगे। फिर उन्हें संशोधित बिल दिया जाएगा।
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जिसे वह जमा करके बकाए से छुटकारा पा सकेंगे। बताया कि उपभोक्ताओं का 31 जनवरी तक का ब्याज माफ किया जाएगा। अधिशाषी अभियंता ने बताया कि ओटीएस समाप्त होने के बाद विभाग चेेकिंग अभियान शुरू करेगा। जो भी बकाएदार मिलेगा उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। बताया कि बकाएदारों को नोटिस भी जारी की जा रही है।
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