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किशोर से कुकर्म में 10 साल सजा, 20 हजार रुपए अर्थदंड
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उन्नाव। अजगैन थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल पहले बालक से कुकर्म के मामले में दोषी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अजगैन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बालक (12) 26 फरवरी 2016 को पिता की दुकान से घर जा रहा था। रास्ते में गांव के महेंद्र ने बच्चे को बिस्किट देने का लालच दिया। उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर कुकर्म किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने एक मार्च 2016 को रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट में चल रही थी।
लोक अभियोजक प्रदीप श्रीवास्तव की दलीलों, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। (संवाद)
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अजगैन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बालक (12) 26 फरवरी 2016 को पिता की दुकान से घर जा रहा था। रास्ते में गांव के महेंद्र ने बच्चे को बिस्किट देने का लालच दिया। उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर कुकर्म किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने एक मार्च 2016 को रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट में चल रही थी।
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लोक अभियोजक प्रदीप श्रीवास्तव की दलीलों, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। (संवाद)