{"_id":"5e6be3768ebc3ea831396124","slug":"rto-office-will-open-on-holidays-too-unnao-news-knp550170681","type":"story","status":"publish","title_hn":"अवकाश के दिनों में भी खुलेगा आरटीओ कार्यालय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अवकाश के दिनों में भी खुलेगा आरटीओ कार्यालय
विज्ञापन
उन्नाव। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अनिल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि लक्ष्य की प्राप्ति एवं पंजीयन से संबंधित कार्यों को पूर्ण कराने के लिए मार्च 2020 के अवशेष अवकाश दिवसों में कार्यालय में नया पंजीयन एवं कर आदि जमा हो सकेगा। इसके लिए कार्यालय खुला रहेगा। उन्होंने जनसामान्य से अनुरोध किया है कि अवकाश के दिनों में सामान्य दिनों की तरह लाइसेंस छोड़कर अन्य सभी कार्य पूर्व दिनों की भांति संपादित किए जाएंगे। सभी पटल सहायकों को निर्देशित किया है कि कार्यालय आने वाली जनता का कार्य सुचारू रूप से सामान्य दिनों की भांति करें।
एआरटीओ ने बताया कि स्कूल वाहनों के संचालन के संबंध में उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 2017 का 26वां संशोधन जारी किया गया था जिसकी प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सभी स्कूलों को दी गई है। नोटिस के माध्यम से सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया था कि नियमावली के अनुरूप अपनी वाहनों को ठीक कराकर आरटीओ कार्यालय में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत करें। इसके बाद भी संचालित स्कूल वाहनों को नियमावली के अनुरूप ठीक कराकर अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने पुन: निर्देशित किया है कि स्कूल में संचालित बस, मिनी बस, मैजिक व वैन को ठीक कराकर एक सप्ताह के अंदर कार्यालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।
विज्ञापन
एआरटीओ ने बताया कि स्कूल वाहनों के संचालन के संबंध में उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 2017 का 26वां संशोधन जारी किया गया था जिसकी प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सभी स्कूलों को दी गई है। नोटिस के माध्यम से सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया था कि नियमावली के अनुरूप अपनी वाहनों को ठीक कराकर आरटीओ कार्यालय में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत करें। इसके बाद भी संचालित स्कूल वाहनों को नियमावली के अनुरूप ठीक कराकर अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने पुन: निर्देशित किया है कि स्कूल में संचालित बस, मिनी बस, मैजिक व वैन को ठीक कराकर एक सप्ताह के अंदर कार्यालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें।
विज्ञापन