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Unnao News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को सात माह 29 दिन का कारावास
Mon, 07 Jul 2025 11:50 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Mon, 07 Jul 2025 11:50 PM IST
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उन्नाव। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को सात माह 29 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।
सदर कोतवाली पुलिस ने 14 जनवरी 2021 को क्षेत्र के लोचनखेड़ा गांव निवासी पप्पू के कब्जे से 3.300 किलो मादक पदार्थ बरामद किया था। पुलिस ने दोषी पर मादक पदार्थ अधिनियम की धारा में कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक प्रशांत द्विवेदी ने दोषी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर पांच मार्च 2021 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
मुकदमा लंबे समय से अपर सत्र न्यायालय पंचम में विचाराधीन था। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने दलील व साक्ष्य के आधार पर पप्पू को सात माह 29 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को दो हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
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सदर कोतवाली पुलिस ने 14 जनवरी 2021 को क्षेत्र के लोचनखेड़ा गांव निवासी पप्पू के कब्जे से 3.300 किलो मादक पदार्थ बरामद किया था। पुलिस ने दोषी पर मादक पदार्थ अधिनियम की धारा में कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक प्रशांत द्विवेदी ने दोषी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर पांच मार्च 2021 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
मुकदमा लंबे समय से अपर सत्र न्यायालय पंचम में विचाराधीन था। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने दलील व साक्ष्य के आधार पर पप्पू को सात माह 29 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को दो हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
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