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Unnao: किशोरी से दुष्कर्म में युवक को उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना भी ठोका, बेचने वाली महिला को भी सजा
Wed, 22 Mar 2023 01:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Updated Wed, 22 Mar 2023 01:04 AM IST
सार
अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट नंबर 11 विवेकानंद विश्वकर्मा ने दोषी उमाकांत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है।
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अदालत का फैसला
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
उन्नाव जिले में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने उस पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं पीड़ित किशोरी को बहाने से ले जाकर बेचने वाली महिला को एक महीने पहले पांच साल की सजा हो चुकी है।
पुरवा कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने जून 2014 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उसका पति काम से बाहर गए थे। घर पर नाबालिग बेटी छोटे भाइयों के साथ अकेली थी। तभी गांव की ही रेशमा उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गई और फिर उसे बेच दिया।
शाम को जब वह घर पहुंची तो बेटी नहीं मिली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके किशोरी की खोजबीन शुरू कर दी। विवेचना के दौरान पता चला कि रेशमा ने किशोरी को फतेहपुर जिले के बकेवर थानाक्षेत्र के सुजाकपुर गावं निवासी उमाकांत को बेच दिया था। उमाकांत ने किशोरी से दुष्कर्म किया था।
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इसके बाद में पुलिस ने धाराएं बढ़ाते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। विशेष लोक अभियोजक कविता सिंह की पैरवी, दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर दोष साबित होने पर अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट नंबर 11 विवेकानंद विश्वकर्मा ने दोषी उमाकांत आजीवन कारावास की सजा सुनाई व एक लाख का अर्थदंड लगाया।
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पुरवा कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने जून 2014 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उसका पति काम से बाहर गए थे। घर पर नाबालिग बेटी छोटे भाइयों के साथ अकेली थी। तभी गांव की ही रेशमा उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गई और फिर उसे बेच दिया।
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शाम को जब वह घर पहुंची तो बेटी नहीं मिली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके किशोरी की खोजबीन शुरू कर दी। विवेचना के दौरान पता चला कि रेशमा ने किशोरी को फतेहपुर जिले के बकेवर थानाक्षेत्र के सुजाकपुर गावं निवासी उमाकांत को बेच दिया था। उमाकांत ने किशोरी से दुष्कर्म किया था।
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इसके बाद में पुलिस ने धाराएं बढ़ाते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। विशेष लोक अभियोजक कविता सिंह की पैरवी, दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर दोष साबित होने पर अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट नंबर 11 विवेकानंद विश्वकर्मा ने दोषी उमाकांत आजीवन कारावास की सजा सुनाई व एक लाख का अर्थदंड लगाया।