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Unnao News: पिता व दो पुत्रों को पांच-पांच साल की सजा

Wed, 24 Jul 2024 12:42 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jul 2024 12:42 AM IST
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Father and two sons sentenced to five years each
उन्नाव। खेत में खंभे लगाने को लेकर अधेड़ को धारदार हथियार से घायल करने के दोषी पिता और दो पुत्रों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है।
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हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के बहरौली निवासी सूरत ने पांच फरवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि वह चार फरवरी 2018 की शाम पांच बजे अपने खेत पर पत्नी श्यामवती व पुत्री सीमा के साथ लकड़ी के खंभे लगा रहा था। उसी समय गांव में रहने वाले मेवालाल अपने पुत्रों सुशील व जगदीश के साथ आए और खंभे लगाने पर गालियां दीं। धारदार हथियार से हमला करके पीटा। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराया। मुकदमे की विवेचना एसआई आरपी सिंह ने की और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। मुकदमा अपर जिला जज चतुर्थ की न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील मनोज पांडेय व आनंद गौड़ की ओर से पेश की गईं दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश शिप्रा आर्य ने तीनों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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