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गैंगस्टर के पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 14 Jun 2022 11:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jun 2022 11:57 PM IST
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bail application of five in gangster rejected
उन्नाव। न्यायालय ने तीन अलग-अलग मुकदमों में गैंगस्टर के पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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कोतवाली पुलिस ने 17 जनवरी 2022 को थाना क्षेत्र के गांव दयालखेड़ा निवासी रंजीत, आशीष रावत व बादल के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने एफआईआर में रंजीत को गैंग लीडर बताया था। तीनों पर लूट, मारपीट, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज थी। वहीं पुरवा पुलिस ने नौ मई 2022 को दही थाना क्षेत्र के सलमान सहित उसके सात साथियों पर गैंगस्टर लगाया था। सलमान व उसके साथियों पर भी जानलेवा हमले, अवैध हथियार, मारपीट व हेराफेरी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। सोहरामऊ पुलिस ने 13 जनवरी 2022 को थानाक्षेत्र के गांव नीमटीकर निवासी हारून पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। हारून पर भी घर में घुसकर मारपीट, गालीगलौज, धमकी व गोवध का मुकदमा दर्ज है। पांचों आरोपियों की जमानत के लिए वकील ने अपर जिला जज पांच की कोर्ट में अर्जी डाली थी। मंगलवार को सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश अल्पना शुक्ला ने पांचों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।(संवाद)
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