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अभिलेख के लिए पंचायत सचिव को दिया तीन दिन का समय
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सुल्तानपुर। निलंबित पंचायत सचिव की ओर से ग्राम पंचायतों का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। निलंबित सचिव को अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए डीपीआरओ ने तीन दिन का समय दिया है। इस दौरान संबंधित को चार्ज नहीं देने पर एडीओ को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
पीपीकमैचा विकास खंड में कार्यरत पंचायत सचिव जैसराम को पिछले दिनों निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के साथ संबंधित ग्राम पंचायतों का चार्ज दूसरे पंचायत सचिव को दिया गया था। निर्देश के बाद भी अभी तक निलंबित पंचायत सचिव ने चार्ज लेने वाले सेक्रेटरी को अपनी ग्राम पंचायतों का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।
मंगलवार को पीपीकमैचा विकास खंड के निरीक्षण के दौरान डीपीआरओ को एडीओ पंचायत ने इसकी जानकारी दी। जिला पंचायतराज अधिकारी आरके भारती ने इसे गंभीरता से लेते हुए निलंबित पंचायत सचिव जैसराम को तीन दिन के भीतर चार्ज लेने वाले सेक्रेटरी को अभिलेख उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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निर्धारित समय में ग्राम पंचायतों का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर एडीओ पंचायत को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। डीपीआरओ ने कहा कि शासनादेश के तहत एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज देने का निर्देश है। निलंबित पंचायत सचिव की ओर से इसका उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायतों के विकास में बाधा पहुंचाई जा रही है। निर्धारित समय में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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पीपीकमैचा विकास खंड में कार्यरत पंचायत सचिव जैसराम को पिछले दिनों निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के साथ संबंधित ग्राम पंचायतों का चार्ज दूसरे पंचायत सचिव को दिया गया था। निर्देश के बाद भी अभी तक निलंबित पंचायत सचिव ने चार्ज लेने वाले सेक्रेटरी को अपनी ग्राम पंचायतों का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।
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मंगलवार को पीपीकमैचा विकास खंड के निरीक्षण के दौरान डीपीआरओ को एडीओ पंचायत ने इसकी जानकारी दी। जिला पंचायतराज अधिकारी आरके भारती ने इसे गंभीरता से लेते हुए निलंबित पंचायत सचिव जैसराम को तीन दिन के भीतर चार्ज लेने वाले सेक्रेटरी को अभिलेख उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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निर्धारित समय में ग्राम पंचायतों का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर एडीओ पंचायत को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। डीपीआरओ ने कहा कि शासनादेश के तहत एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी को चार्ज देने का निर्देश है। निलंबित पंचायत सचिव की ओर से इसका उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायतों के विकास में बाधा पहुंचाई जा रही है। निर्धारित समय में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।