{"_id":"6660ce136818ccb59001df44","slug":"the-accused-of-attacking-a-young-man-did-not-get-bail-sultanpur-news-c-103-1-slko1047-114299-2024-06-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: युवक पर हमले के आरोपी को नहीं मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: युवक पर हमले के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Thu, 06 Jun 2024 02:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 06 Jun 2024 02:14 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। कोतवाली क्षेत्र कादीपुर के राईबीगो गांव के अनुपम सिंह पांच अप्रैल को काजल ढाबा पर खाना खाने गए थे। वहां विवाद होने पर कटसारी गांव के विवेक सिंह से मारपीट हो गई थी। अनुपम के भाई अविनाश सिंह उर्फ शुभम को फोन करके आरोपियों ने सुलह के लिए बुलाया था। घर से थोड़ी दूर पहुंचने पर आरोपियों ने अनुपम को गोली मारकर घायल कर दिया था।
मामले में कटसारी गांव के भगत सिंह, विवेक सिंह, रोहित सिंह, उत्कर्ष सिंह व मोतिगरपुर थाने केे बढौनाडीह गांव के आयुष सिंह वीरू पर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया गया था। जेल में निरुद्ध आरोपी विवेक सिंह की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। जिला जज ने दोनाें पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
मामले में कटसारी गांव के भगत सिंह, विवेक सिंह, रोहित सिंह, उत्कर्ष सिंह व मोतिगरपुर थाने केे बढौनाडीह गांव के आयुष सिंह वीरू पर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया गया था। जेल में निरुद्ध आरोपी विवेक सिंह की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। जिला जज ने दोनाें पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन