फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   reject court sultanpur

Sultanpur News: अपहरण व हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 26 Aug 2026 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 26 Aug 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
reject court sultanpur
सुल्तानपुर। युवती के अपहरण व हत्या समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में जेल भेजे गए आरोपी सुरजीत सिंह की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर जिला जज सुनील कुमार की अदालत में मंगलवार को बहस हुई। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
विज्ञापन

अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के एक गांव निवासी वादी ने गत एक जुलाई को अमेठी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक उनकी पुत्री (18) से प्रतापगढ़ जिले के लालगंज के पूरे नेवली का रहने वाला आरोपी सुरजीत सिंह अक्सर फोन पर बात करता था। आरोपी पीड़िता का शोषण भी करता रहा। सुरजीत सिंह ने 30 जून को कुछ अज्ञात साथियों के साथ उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया। वादी के अनुसार काफी खोजबीन के बाद भी उनकी पुत्री नहीं मिली। एक जुलाई को उनके गांव में एक खेत के किनारे झाड़ियों में उनकी पुत्री का शव मिला था। वादी की तहरीर पर आरोपी सुरजीत सिंह व उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed