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तीन सप्ताह के भीतर कराएं चुनाव: हाईकोर्ट

Wed, 26 Aug 2026 11:31 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 26 Aug 2026 11:31 PM IST
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Hold elections within three weeks: High Court
सुल्तानपुर। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश बुधवार को सामने आया। आदेश के अनुसार हाईकोर्ट ने संशोधन अर्जी को स्वीकार करते हुए वर्तमान चुनाव में महासचिव पद अनारक्षित एवं ट्रेजरार पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने एल्डर्स कमेटी को तीन दिन में महिला आरक्षण के रोस्टर के अनुसार चुनावी कार्यक्रम जारी करने व तीन सप्ताह में चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
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हाईकोर्ट में संशोधन अर्जी देने वाले महासचिव पद के दावेदार मदन तिवारी, सूर्यनाथ यादव व अन्य ने बताया कि उनके आवेदन के मुताबिक हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल और न्यायमूर्ति राजन राय ने संशोधन आदेश जारी कर दिया है। इसकी वजह से इस बार पुरुष दावेदारों के महासचिव पद पर चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है।
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ट्रेजरार पद पर महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका मिला है। पूर्व अध्यक्ष व चुनाव संयोजक रणजीत सिंह त्रिसुंडी ने बताया कि बृहस्पतिवार को एल्डर्स कमेटी के साथ बैठक कर हाईकोर्ट के संशोधित आदेश के अनुसार नई अधिसूचना जारी करने एवं चुनावी कार्यक्रम घोषित करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। हाईकोर्ट ने निवर्तमान पदाधिकारियों को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का भी आदेश दिया है।
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