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Sultanpur News: असलहे की बरामदगी को माना संदिग्ध, आरोपी बरी
Fri, 25 Jul 2025 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 25 Jul 2025 12:18 AM IST
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सुल्तानपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत ने 19 साल पुराने अवैध असलहे की बरामदगी के मामले में पुलिस की कार्रवाई को संदिग्ध माना। अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार दिया है।
लंभुआ थाने के हथौड़ा-सैतापुर सराय के रहने वाले आरोपी अफसर अली के खिलाफ अंबेडकरनगर जिले के अहिरौली थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक रमेश चंद्र ने 24 सितंबर 2006 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी अफसर के घर के सामने स्थित बालू के ढेर से एक अवैध असलहा बरामद दिखाया था। अफसर अली के खिलाफ इस मुकदमे के अलावा हत्या सहित अन्य मामले भी दर्ज होना बताया गया।
फिलहाल अफसर को हत्या के केस में पूर्व में बरी किया जा चुका है। एडीजे तृतीय की अदालत में अवैध असलहे से जुड़े केस का विचारण चल रहा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष घटना को साबित करने में नाकाम रहा।
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लंभुआ थाने के हथौड़ा-सैतापुर सराय के रहने वाले आरोपी अफसर अली के खिलाफ अंबेडकरनगर जिले के अहिरौली थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक रमेश चंद्र ने 24 सितंबर 2006 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी अफसर के घर के सामने स्थित बालू के ढेर से एक अवैध असलहा बरामद दिखाया था। अफसर अली के खिलाफ इस मुकदमे के अलावा हत्या सहित अन्य मामले भी दर्ज होना बताया गया।
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फिलहाल अफसर को हत्या के केस में पूर्व में बरी किया जा चुका है। एडीजे तृतीय की अदालत में अवैध असलहे से जुड़े केस का विचारण चल रहा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष घटना को साबित करने में नाकाम रहा।
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