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Sultanpur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
Fri, 09 May 2025 12:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 09 May 2025 12:26 AM IST
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सुल्तानपुर। घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने बृहस्पतिवार को दोषी को 10 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
जगदीशपुर थाने के एक गांव की महिला के साथ 13 अगस्त, 2015 को घर में घुसकर गांव के ही आरोपी अकील उर्फ शमीम ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन ने छह लोगों की गवाही कराई थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने दोषी अकील उर्फ शमीम को सजा सुनाई है। संवाद
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जगदीशपुर थाने के एक गांव की महिला के साथ 13 अगस्त, 2015 को घर में घुसकर गांव के ही आरोपी अकील उर्फ शमीम ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन ने छह लोगों की गवाही कराई थी। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने दोषी अकील उर्फ शमीम को सजा सुनाई है। संवाद
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