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Sultanpur News: बैंक मैनेजर समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
Sat, 29 Aug 2026 11:21 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:21 PM IST
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सुल्तानपुर। गृह निर्माण में मजदूरी कर रहे युवक को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश पांडेय की अदालत ने संज्ञान लिया है। स्पेशल कोर्ट ने मामले में बृहस्पतिवार को आरोपी सगे भाई व बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा हारीमऊ के तत्कालीन मैनेजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश थाना प्रभारी जामो को दिया है। कोर्ट ने जारी आदेश का शीघ्र अनुपालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक अमेठी को भी आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया है।
अमेठी जिले के जामो थाने के संभाई निवासी अभियोगी अमरेश कुमार ने स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में अर्जी दी थी। उनके आरोप के मुताबिक जनवरी 2024 में वह कंचन मठिया गांव निवासी सगे भाई रोहित गिरि व मोहित गिरि के यहां मजदूरी कर रहा था। जगदीशपुर और जामो बाजार में समान खरीदारी के लिए आरोपियों के साथ आते-जाते समय सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनका आधार कार्ड व फोटो खाता खुलवाने के नाम पर सगे भाइयों ने लिया था।
जगदीशपुर कस्बे के हारीमऊ स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में गलत तरीके से पशु ऋण करा दिया। आरोप के मुताबिक आरोपियों ने ऋण में मिलने वाली धनराशि को ले लिया। 12 मई को हारीमऊ शाखा से 1,24,438.50 रुपये की रिकवरी नोटिस पहुंचा। आरोपियों ने धमकी भी दी। अदालत ने उनकी अर्जी पर संज्ञान लेते हुए थाने से रिपोर्ट तलब की तो उसमें भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने व निष्पक्ष जांच का आदेश स्थानीय पुलिस को दिया है।
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अमेठी जिले के जामो थाने के संभाई निवासी अभियोगी अमरेश कुमार ने स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में अर्जी दी थी। उनके आरोप के मुताबिक जनवरी 2024 में वह कंचन मठिया गांव निवासी सगे भाई रोहित गिरि व मोहित गिरि के यहां मजदूरी कर रहा था। जगदीशपुर और जामो बाजार में समान खरीदारी के लिए आरोपियों के साथ आते-जाते समय सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनका आधार कार्ड व फोटो खाता खुलवाने के नाम पर सगे भाइयों ने लिया था।
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जगदीशपुर कस्बे के हारीमऊ स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में गलत तरीके से पशु ऋण करा दिया। आरोप के मुताबिक आरोपियों ने ऋण में मिलने वाली धनराशि को ले लिया। 12 मई को हारीमऊ शाखा से 1,24,438.50 रुपये की रिकवरी नोटिस पहुंचा। आरोपियों ने धमकी भी दी। अदालत ने उनकी अर्जी पर संज्ञान लेते हुए थाने से रिपोर्ट तलब की तो उसमें भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने व निष्पक्ष जांच का आदेश स्थानीय पुलिस को दिया है।
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