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हत्यारे पति समेत दो को आजीवन कारावास
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सुल्तानुपर। रस्सी का फंदा लगाकर पत्नी की हत्या करने के मामले में बुधवार को एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने पति समेत दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला कुड़वार थाने के कैथनटोला बंधुआकलां से जुड़ा है।
कैथनटोला निवासी राम बहादुर कोरी की शादी कुड़वार थाने के कटावां गांव निवासी राम प्रसाद की बहन प्रभावती के साथ हुई थी। राम बहादुर कोरी ने पत्नी प्रभावती के रहने के बावजूद शीला नामक महिला से दूसरी शादी कर ली थी। इसको लेकर परिवार में झगड़ा होता था। आरोपी राम बहादुर कोरी आए दिन पहली पत्नी प्रभावती को मारता-पीटता था। 16 मार्च 2018 को आरोपी राम बहादुर कोरी ने शीला के साथ मिलकर पत्नी प्रभावती की रस्सी का फंदा लगाकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने मृतका के भाई राम प्रसाद की तहरीर पर आरोपी राम बहादुर कोरी व शीला के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने आरोपी पति राम बहादुर कोरी व उसकी दूसरी पत्नी शीला को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की 90 फीसदी धनराशि मृतका प्रभावती के बच्चों को देने का आदेश दिया है।
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कैथनटोला निवासी राम बहादुर कोरी की शादी कुड़वार थाने के कटावां गांव निवासी राम प्रसाद की बहन प्रभावती के साथ हुई थी। राम बहादुर कोरी ने पत्नी प्रभावती के रहने के बावजूद शीला नामक महिला से दूसरी शादी कर ली थी। इसको लेकर परिवार में झगड़ा होता था। आरोपी राम बहादुर कोरी आए दिन पहली पत्नी प्रभावती को मारता-पीटता था। 16 मार्च 2018 को आरोपी राम बहादुर कोरी ने शीला के साथ मिलकर पत्नी प्रभावती की रस्सी का फंदा लगाकर हत्या कर दी थी।
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पुलिस ने मृतका के भाई राम प्रसाद की तहरीर पर आरोपी राम बहादुर कोरी व शीला के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने आरोपी पति राम बहादुर कोरी व उसकी दूसरी पत्नी शीला को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की 90 फीसदी धनराशि मृतका प्रभावती के बच्चों को देने का आदेश दिया है।
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