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कुकर्मी को आजीवन कारावास व 80 हजार रुपये जुर्माना

Mon, 14 Nov 2022 11:52 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Nov 2022 11:52 PM IST
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Life imprisonment and fine of 80 thousand rupees to the miscreant
सुल्तानपुर। मौसी के घर गए छह वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के बाद हत्या कर देने और सबूत मिटाने के लिए लाश तालाब में फेंक देने के मामले में सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 80 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला कुड़वार थाने से जुड़ा है।
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विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी के मुताबिक कूरेभार थाने के एक गांव का छह वर्षीय बालक कुड़वार थाने के शादीपुर गांव में स्थित अपनी मौसी के घर गया था। 17 जुलाई 2018 को बच्चों के साथ बालक गांव में स्थित तालाब के पास खेलने गया था। वहां से बालक गायब हो गया था। बाद में बालक की लाश तालाब में पाई गई थी।
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पुलिस ने मृत बालक के पिता की तहरीर पर शादीपुर निवासी मुखलाल वर्मा के खिलाफ अप्राकृतिक दुष्कर्म, हत्या व सबूत मिटाने के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अभियुक्त मुखलाल वर्मा ने बालक के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए लाश तालाब में फेंक दी थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सोमवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने अभियुक्त मुखलाल वर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 80 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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